- जहानाबाद में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की राशि से ऋण वसूली पर रोक का आदेश जारी
जहानाबाद | शिवा केसरी
बीते 26 सितंबर को पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपये भेजे थे। ये रुपये महिलाओं को अपना रोजगार खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया गया था। अब जहानाबाद जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है ताकि इस रुपये का गलत इस्तेमाल न हो जाए।
जिला पदाधिकारी (DM) अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान जिले में कार्यरत सभी माइक्रो फाइनेंस बैंकों एवं शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं।
जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार की ओर से जिले की जिन उद्यमी महिलाओं को ₹10,000 की राशि भेजी गई है, इस राशि का इस्तेमाल किसी भी तरह के बैंक व माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की ओर से होने वाली ऋण वसूली में नहीं किया जाएगा।
यह योजना की मूल भावना के विपरीत है।
डीएम ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जिले की महिलाओं के बैंक खातों में ₹10,000/- की राशि भेजी गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार सृजन व व्यवसाय विस्तार के लिए सहयोग देने का है।
बैठक में जिला पदाधिकारी महोदया ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि अगले दो माह तक जीविका दीदियों के व्यवसाय की स्थिति सुधरने तक जबरन ऋण वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि सभी शाखा प्रबंधक अपने ग्राहक सेवा केंद्रों को सख्ती से निर्देशित करें कि लाभुक महिलाओं से निकासी के समय किसी भी तरह की धोखाधड़ी या किसी तरह के अतिरिक्त रूपये की मांग न करें। ऐसी कोई शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह बैठक 29 सितंबर को की।

