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कैमूर: ‘दो से अधिक बच्चे’ होने पर भभुआ नगर परिषद अध्यक्ष विकास तिवारी बर्खास्त, निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन

भभुआ (कैमूर) | बिहार के कैमूर जिले में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक चेयरमैन को पद से बर्खास्त कर दिया है।

भभुआ नगर परिषद के अध्यक्ष विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी को उनके पद से हटा दिया है।

आयोग ने यह कड़ा फैसला ‘बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007’ के नियमों का उल्लंघन करने के कारण लिया है।

जिसके मुताबिक, 4 अप्रैल 2008 के बाद जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं, वह निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है।

नामाकंन भरते समय चेयरमैन ने दो से अधिक बच्चे होने की जानकारी को छुपाया, जिसके चलते अब उन्हें पद से हटाया जा रहा है।

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार, 4 अप्रैल 2008 के बाद जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं, वह निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है।

पूर्व अध्यक्ष की शिकायत पर हुई कार्रवाई

यह मामला तब प्रकाश में आया जब भभुआ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार आर्य उर्फ जोनी ने राज्य निर्वाचन आयोग में केस दायर किया।

उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्तमान अध्यक्ष ने गलत तथ्य पेश कर चुनाव जीता है।

आयोग ने जिला पदाधिकारी (DM) से रिपोर्ट मंगवाई और दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद सबूतों के आधार पर विकास तिवारी को पदमुक्त करने का आदेश जारी किया।

चार हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट तलब

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को आदेश दिया है कि इस फैसले का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

साथ ही, विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया है।

 

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