नई दिल्ली | पेट्रोलियम मंत्रालय ने जमाखोरी रोकने के लिए घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के बीच का अनिवार्य अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।
यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू है। यानी अब दो रिफिल की बुकिंग/डिलीवरी के बीच न्यूनतम 25 दिनों का अंतराल अनिवार्य है।
सरकार ने तेल रिफ़ाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू इस्तेमाल के लिए देने का आदेश जारी किया है।
इसे लेकर सरकार का कहना है कि यह क़दम मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के कारण ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं और एलपीजी की कमी को देखते हुए उठाया गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ट्वीट करके कहा कि सरकार ने घरों में एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है।
साथ ही कहा है कि इंपोर्टेड एलपीजी से होने वाली गैर-घरेलू आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे ज़रूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।
इसके अलावा, अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों में एलपीजी सप्लाई से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है।
यह समिति रेस्तरां, होटल और अन्य उद्योगों की ओर से आने वाले अनुरोधों पर फै़सला करेगी।

