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SIR घोषणा : अब पूरे देश में Voter list की जांच होगी, वैध कागज मांगेगा चुनाव आयोग

रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेसवार्ता करके पूरे देश में SIR कराने की घोषणा की।

रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेसवार्ता करके पूरे देश में SIR कराने की घोषणा की।

पटना |

चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि SIR (Special Intensive Revision) बिहार में सफल रही, अब इसे पूरे देश में कराया जाएगा।

चुनाव आयोग ने रविवार दोपहर को प्रेसवार्ता के दौरान बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को अपनी सफलता बताया।

CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि-

“बिहार में SIR पूरी तरह सफल रहा। मतदाता सूची में यह सबसे बड़ी पहल रही। 24 जून 2025 को SIR शुरू हुआ और वक्त पर समाप्त हुआ। सफल SIR के लिए वोटर्स को धन्यवाद। अब इसे पूरे देश में कराएंगे।”

CEC ज्ञानेश कुमार पटना दौरे पर हैं, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा हो जाएगी।

CEC ने बताया, ’90 हजार 217 बूथ लेवल ऑफिसर ने बेहतर काम किया। पूरे देश में बनने वाले बूथ लेवल ऑफिसर के लिए बिहार प्रेरणा बना।’

इससे पहले CEC ज्ञानेश कुमार ने भोजपुरी में बिहार के मतदाताओं का अभिनंदन किय,। कहा- “रउआ के कोटि-कोटि धन्यवाद जतावतानी।” फिर मैथिली में भी मतदाताओं का अभिनंदन किया, कहा- “बिहार के सब मतदाता के अभिनंदन करतनी।” प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, ‘चुनाव को भी छठ महापर्व की तरह मनाएं।

बूथ पर मोबाइल ले जा सकेेंगे वोटर

उन्होंने कहा- बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। अब पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा कर वोट देने की सुविधा की गई है। इससे पहले मोबाइल घर या कहीं और छोड़कर आना होता था।

बूथ से 100 मीटर की दूरी पर हर प्रत्याशी के एजेंट

बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे। बिहार के आगामी चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हों, वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट जरूर नामित करें। मतदान पूर्ण होने पर जो पोलिंग एजेंट उपस्थित होते हैं, वो बताते हैं कि कितने वोट पड़े, उन्हें भी बताया जाए। पोलिंग एजेंट को मतदान शुरू होने से पहले भेजें। बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बिहार में लागू कराया जाएगा।

BLO को आईडी कार्ड, EVM पर रंगीन फोटो

बिहार के चुनाव में EVM पर प्रत्याशियों की कलर फोटो लगाई जाएगी। ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘BLO जब मतदाता के पास जाए तो मतदाता उन्हें अच्छे से पहचान पाए, इसके लिए उनके लिए भी ID कार्ड शुरू किए गए हैं। CEC ने बताया कि अब बिहार के अलावा देश के किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे।

SIR प्रक्रिया न्यायसंगत : CEC

SIR को चुनाव से पहले कराए जाने के सवाल पर CEC ने कहा, ‘लोक प्रतिनिध कानून के हिसाब से रिवीजन हर चुनाव से पहले कराना ही होता है। किसी का ये कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए ये न्याय संगत नहीं है।

जब हमारे BLO ने घर-घर जाकर मतगणना की, ड्राफ्ट सूची में जिनका नाम आया और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को सभी BLO को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्ति करने का मौका दिया गया। इसी तरह से किसी अयोग्य आदमी का नाम आ गया तो उसे हटाया जा सकता है।

ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की ओर से एक मॉक पोल होता है। मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित कैंडिडेट की EVM पर पोलिंग होती है, इससे पारदर्शिता सामने आती है।

 

 

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