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UCC Bill : उत्तराखंड के बाद गुजरात में लागू होगी समान नागरिक संहिता, विधेयक पास हुआ

नई दिल्ली | गुजरात विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पारित हुआ है। ऐसा करने वाला गुजरात, उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया।

गौरतलब है कि पिछले साल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो चुका है। गुजरात में पारित हुआ यह विधेयक निकट भविष्य में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा।

गुजरात के यूसीसी बिल में शादी, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप को एक ही कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित कानून का शीर्षक ‘गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड- 2026’ है, पूरे राज्य में लागू होगा। साथ ही गुजरात की भौगोलिक सीमाओं के बाहर रहने वाले गुजरातियों पर भी लागू होगा।

यह बहुविवाह पर रोक लगाता है। साथ ही, यह कानून शादी और लिव-इन संबंधों, दोनों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है।

हालांकि बिल के ये प्रावधान अनुसूचित जनजातियों (ST) पर लागू नहीं होंगे। उनकी पारंपरिक और संवैधानिक रूप से सुरक्षित प्रथाओं को इससे बाहर रखा गया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में यह विधेयक पेश किया जो सात घंटे की बहस के बाद पास हो गया।

इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने एक सप्ताह पहले राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

यूसीसी बिल पास होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए जनता को बधाई दी और इसे समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार बताया।

जबकि विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक का सदन में जोरदार विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और मुस्लिम विरोधी है।

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