Site icon बोलते पन्ने

UP : संभल में मस्जिद तोड़ने के आदेश पर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, तनाव

संभल शहर का दृश्य

संभल शहर का दृश्य

नई दिल्ली|

संभल जिले से 10 किलोमीटर दूर रायन बुझुर्ग गांव की मस्जिद को स्थानीय प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बताकर तोड़ने का आदेश दिया है।
चार दिन की मोहलत के बाद शुक्रवार (3 अक्तूबर) को मस्जिद में जुमा नमाज़ हुई, और समाज के कुछ लोगों ने हैमर से इसके कुछ हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद कमेटी का कहना है कि हमने पहले ही उस हिस्से को तोड़ दिया है जो सरकारी जमीन पर था।
इस बीच, मस्जिद प्रबंधन की तुरंत सुनवाई की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार (4 अक्तूबर) को खारिज कर दिया।

दशहरा के अवकाश के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने इस याचिका पर दो दिन सुनवाई की। जिसके बाद शनिवार को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि पूरे देश में बुलजोडर कार्रवाई के खिलाफ जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ।

याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जिले में कुछ संगठनों के संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 200 पुलिस बल तैनात किया गया है, जिले में शांति भंग की धारा लागू कर दी गई है।

साथ ही जिला प्रशासन संभावित इंटरनेट बंदी के विकल्प पर भी विचार कर रहा है।

___________

लाइव अपडेट

___________

घटना का घटनाक्रम

___________

दोनों पक्ष के दावे 

Exit mobile version