रिपोर्टर की डायरी
माझी समाज के युवक की आंखें फोड़ीं, हत्या की रपट लिखाने को एक महीने भटकी पत्नी
- पत्नी के आवेदन पर नर्सिंग होम संचालक व उसके सहयोगी कंपाउंडर पर ऊपर मुकदमा दर्ज
- बिना पोस्टमार्टम कराए युवक की लाश आरोपी ने जबरन जलवा दी, परिवार को धमकाया
- 30 जुलाई को हुई थी अस्पताल में मौत, पत्नी पुलिस थाने व डीएसपी के दफ्तर भटकती रही
नवादा (हिसुआ) | सुनील कुमार
माझी समाज की एक महिला महीनेभर से अपने पति की निर्मम हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने से लेकर बड़े अफसरों के दफ्तरों तक भटकती रही, अब जाकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। समाज के सबसे निचले तबके वाले माझी समाज की इस महिला की गुहार इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि आरोपी एक नर्सिंग होम का संचालक है। महिला का आरोप है कि दो अगस्त को उसके पति की मौत दोनों आंखें फोड़कर और जहरीला इंजेक्शन लगाकर कर दी गई जोकि उसी अस्पताल में कंपाउंड था। इतना ही नहीं, परिवार पर दवाब बनाकर संचालक ने उसके पति के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया और जबरन लाश जला दी।
नर्सिंग होम संचालक के पास बकाया थे डेढ़ लाख रुपये
यह मामला नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड का है, जहां सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के जमुई गांव में संतोष माझी (28) और पत्नी प्रतिमा देवी हंसी-खुशी रह रहे थे। पति संतोष हिसुआ के तिलैया स्टेशन के पास बने ‘आस्था नर्सिंग होम’ में बतौर कंपाउंडर काम करता था और उसकी पगार मात्र दस हजार रुपये थी। प्रतिमा देवी का कहना है कि इस नर्सिंग होम का संचालक निर्भय कुमार पाण्डेय काफी समय से उसके पति के डेढ़ लाख रुपये नहीं लौटा रहा था, इसके चलते पति ने अस्पताल जाना बंद कर दिया था। अपने रूपये मांगने के लिए बीती 30 जुलाई को पति संतोष ने संचालक निर्भय को फोन किया था। बाद में प्रतिमा के पास फोन आया कि पति संतोष का एक्सीडेंट हो गया है।
पति को खून की उल्टी हुईं, जहरीला इंजेक्शन लगाया
प्रतिमा देवी का कहना है कि 30 जुलाई को निर्भय ने मेरे पति को बुलाया और उन्हें बस्ती बिगहा इलाके में बने अपने नए नर्सिंग होम में रहकर काम करने को बोला। पत्नी का कहना है कि जब वह गए तो मुझे फोन आया कि संतोष मांझी का राजगीर-हिसुआ पथ के दयाली मोड पर सड़क दुर्घटना हो गई है और वह जख्मी हैं। प्रतिमा देवी का कहना है कि फोन पर निर्भय ने उसे अकेले आने की बात कहकर फोन काट दिया। प्रतिमा का कहना है कि जब वह अस्पताल पहुंची तो पति की हालत काफी खराब थी, उनकी दोनों आंखें फूटी हुई थीं और सीने में मारपीट के निशान थे। वे खून के उल्टी कर रहे थे। उनके शरीर पर एक्सीडेंट जैसी कोई रगड़ या जख्म नहीं थे पर सीने पर मारपीट के निशान थे। पत्नी प्रतिमा का आरोप है कि ‘जब मेरे पति इशारे कर रहे थे तो निर्भय कुमार द्वारा जहरीले इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वे बेहोश हो गए।’
शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया, जबरन आग लगा दी
पत्नी प्रतिमा का कहना है कि जब पति बेहोश हो गए तो हमें बिना जानकारी दिए उन्हें निर्भय ने नवादा के बुधौल के निजी क्लीनिक ‘मेडिकेयर हॉस्पिटल’ में भर्ती करवा दिया। जहां बस दिखावे का इलाज चला और आखिरकार पति की मौत हो गई। प्रतिमा का कहना है कि अस्पताल संचालक और उसके कुछ आदमियों ने जबरदस्ती एंबुलेंस से शव को मेरे गांव में लाकर बिना पोस्टमार्टम कराए जला दिया। इसके बाद मुझे और मेरे परिवार को काफी डराया गया कि पति की तरह ही तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। प्रतिमा देवी का कहना है कि निर्भय कुमार ने मेरे पति की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी गायब कर दिया है ताकि हत्या का सबूत न मिले।
महीनेभर से पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी महिला
महिला अपने पति के हत्यारोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए कई दिनों तक सीतामढ़ी और हिसुआ थाने का चक्कर काटती रही पर किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। महिला ने बताया कि वहां से निराश होकर वह हिसुआ डीएसपी और फिर नवादा एसपी के पास जाकर मिली। तब जाकर एसपी के निर्देश पर डीएसपी ने थाने में फोन किया और आखिरकार एक महीने और दस दिन के बाद दस सितंबर को हिसुआ थाना में कांड संख्या 534/25 दर्ज किया गया है। मीडिया को इस मामले की सूचना पुलिस ने 13 सितंबर को दी है।
रिपोर्टर की डायरी
गोपालगंज : फाइलेरिया रोकने की दवा खाने के बाद स्कूली बच्चे बीमार
- गोपालगंज के हरखुआ माध्यमिक विद्यालय में 15 बच्चे बीमार पड़े।
- 58 बच्चों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई, फिर तबीयत बिगड़ी।
- सभी बच्चों को सदर अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, सभी सुरक्षित।
गोपालगंज | आलोक कुमार
बिहार के गोपालगंज में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाए जाने के बाद स्कूली बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने से हड़कंप मच गया। स्कूल में अभिभावकों ने पहुंचकर हंगामा किया, हालांकि टीचरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इस बीच हेडमास्टर ने एंबुलेंस बुलाकर 15 बीमार बच्चों को सदर अस्पताल में एडमिट कराया है। बता दें कि हाथी पांव या फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दो साल से बड़े बच्चों को यह दवा खिलाई जाती है, जो एकदम सुरक्षित है।
गोपालगंज में बच्चों की तबीयत खराब होने की घटना शहर के हरखुआ गांव के एक माध्यमिक विद्यालय में घटी। हेडमास्टर कृष्ण मुरारी पांडे ने बताया कि स्कूल में 27 फरवरी को 58 बच्चे मौजूद थे। सभी बच्चों ने मिड डे मील खाया। फिर दोपहर करीब 3:00 बजे आशा वर्करो ने स्कूल आकर सभी 58 बच्चों को फाइलेरिया और एल्बेंडाजोल की गोलियां दीं।
प्रिंसिपल ने बताया कि दवा खाते ही कुछ बच्चों को अचानक नींद आने लगी और वे सोने लगे, जबकि कुछ को उल्टी हुई।
इस बारे में सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि फाइलेरिया से बचाव की दवा खाने के बाद कुछ बच्चों में गैस बनने की शिकायत हो सकती है, जिससे उल्टी या पेट दर्द महसूस होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार डर के कारण भी बच्चों को ऐसी समस्या होती है, इसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं है।
रिपोर्टर की डायरी
शराब तस्करी में जेल गए आरोपी की मौत, परिवार बोला- हत्या हुई, जेल प्रशासन ने हार्टअटैक बताया
- बक्सर सेंट्रल जेल में बंदी की मौत होने से उठे सवाल।
- शराब तस्करी के आरोप में जेल में 14 दिन से था बंदी।
- जेल में अचानक हुई मौत को परिजनों ने बताया हत्या।
बक्सर | अमीषा कुमारी
बिहार में शराब तस्करी के आरोप में हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की मौत बक्सर सेंट्रल जेल में हो गई है। बीती 12 फरवरी को उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। परिजनों का आरोप है कि जेल में उसके साथ मारपीट हुई, उसके शरीर पर लाल निशान हैं। परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए सदर अस्पताल में हंगामा किया, तब मौके पर पुलिस पहुंची।अब मेडिकल बोर्ड की निगरानी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस मामले में जेल प्रशासन ने उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है।
दरअसल 40 साल के राजेंद्र सिंह को बक्सर पुलिस पकड़कर ले गई थी और 12 फरवरी को उसे जेल भेजा गया था। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के विराट नगर के रहने वाले थे। मृतक के बड़े भाई राजू कुमार ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार करने के दौरान ही पुलिस ने राजेंद्र के साथ मारपीट की थी, जबकि वह बीमार चल रहा था। राजू का आरोप है कि “जेल भेजने के बाद भी भाई को पीटा गया। शरीर पर मौजूद लाल निशान साफ बता रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है।
राजू ने बताया कि 27 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे जेल प्रशासन की ओर से कॉल आया कि राजेंद्र की तबीयत बिगड़ गई है और वे अस्पताल पहुंच जाएं। लेकिन जब वे लोग सदर अस्पताल पहुंचे तो एक्स-रे रूम के बाहर स्ट्रेचर पर मृत अवस्था में राजेंद्र मिले। वहां कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और मौके पर पुलिस पहुंची।
मृतक राजेंद्र पेशे से पेंटर थे और उनके दो छोटे बच्चे हैं। अचानक हुई इस मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। वहीं, यह घटना बिहार में शराबबंदी लागू कराने के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। साथ ही, जेल में बंदी की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है। मृतक के भाई ने बताया कि 25 फरवरी को वह अपने भाई से मिलने जेल गए थे, तब उसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी जिसके चलते उसकी अचानक मौत हो सकती है।
बक्सर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ज्ञानित गौरव ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मौत हार्ट अटैक से प्रतीत होती है। हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका सही कारण पता लग सकेगा।
बक्सर सदर अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में तैनात डॉक्टर अमित कुमार ने पुष्टि की कि कैदी को अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं, नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने सदर अस्पताल में मीडिया से कहा कि अगर कहीं कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
रिपोर्टर की डायरी
बिहार में अब दारोगा-कोतवाल के खिलाफ केस चलाने से पहले सरकार की अनुमति जरूरी
- बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने जारी की अधिसूचना।
- पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए लेनी होगी सरकार की अनुमति।
- बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारी व कर्मियों पर लागू होगा नियम।
पटना |
बिहार में अब दारोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक के खिलाफ किसी मामले में तब ही केस दर्ज हो सकेगा जब उसकी इजाजत राज्य सरकार देगी।
बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने गुरुवार (26 feb) को इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। यह नियम पहले DSP/ACP और ऊपर के अधिकारियों के लिए लागू था, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह सुरक्षा कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक बढ़ा दी है। सरकार का तर्क है कि इस तरह बदले की भावना के चलते पुलिस पर कार्रवाई व उत्पीड़न को रोका जा सकेगा।
सरकार के इस महत्वपूर्ण सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (sanction) अनिवार्य होगी। यह शर्त उन कार्यों पर लागू होगी जो आधिकारिक ड्यूटी (official duty) के दौरान या उसके संबंध में किए गए हों।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 218(2) के तहत लागू किया गया है। जिसमें पहले “केंद्रीय सरकार” के स्थान पर अब स्पष्ट रूप से “राज्य सरकार” को यह अधिकार दिया गया है।
बिहार जैसे राज्य जहां पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार व गलत मुकदमें में फंसाने के मामले सामने आते रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से दी जा रही इम्यूनिटी उनकी ताकत को और बढ़ा देगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
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