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बड़ी राहत : राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए Global Tariff को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया के लिए राहत पहुंचाई है। (तस्वीर - प्रतीकात्मक)
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया के लिए राहत पहुंचाई है। (तस्वीर - प्रतीकात्मक)
  • अप्रैल-25 में ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ की घोषणा की थी।
  • अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया, कहा- यह आपातकालीन शक्ति नहीं।

नई दिल्ली |

भारत समेत दुनिया के कई दर्जन देशों के ऊपर बड़े-बड़े टैरिफ लगा रहे राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है जो दुनेियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए राहत की खबर लाया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 feb) को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए टैरिफ लगाने से जुड़ी नीति को असंवैधानिक करार दे दिया है।

सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह से टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप इस आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए करते आ रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें ट्रंप के अगले कदम पर लगी हैं।

इस फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसले की कड़ी आलोचना की है और जजों को ‘बेवकूफ’ तक कह डाला। उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है।

बता दें कि पिछले साल अप्रैल में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए थे। टैरिफ का मतलब होता है कि किसी देश से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि वह महंगा हो जाए और घरेलू कंपनियों को फायदा मिले।

बोलते पन्ने.. एक कोशिश है क्लिष्ट सूचनाओं से जनहित की जानकारियां निकालकर हिन्दी के दर्शकों की आवाज बनने का। सरकारी कागजों के गुलाबी मौसम से लेकर जमीन की काली हकीकत की बात भी होगी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। साथ ही, बोलते पन्ने जरिए बनेगा .. आपकी उन भावनाओं को आवाज देने का, जो अक्सर डायरी के पन्नों में दबी रह जाती हैं।

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