रिपोर्टर की डायरी
बिहार में अब दारोगा-कोतवाल के खिलाफ केस चलाने से पहले सरकार की अनुमति जरूरी
- बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने जारी की अधिसूचना।
- पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए लेनी होगी सरकार की अनुमति।
- बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारी व कर्मियों पर लागू होगा नियम।
पटना |
बिहार में अब दारोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक के खिलाफ किसी मामले में तब ही केस दर्ज हो सकेगा जब उसकी इजाजत राज्य सरकार देगी।
बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने गुरुवार (26 feb) को इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। यह नियम पहले DSP/ACP और ऊपर के अधिकारियों के लिए लागू था, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह सुरक्षा कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक बढ़ा दी है। सरकार का तर्क है कि इस तरह बदले की भावना के चलते पुलिस पर कार्रवाई व उत्पीड़न को रोका जा सकेगा।
सरकार के इस महत्वपूर्ण सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (sanction) अनिवार्य होगी। यह शर्त उन कार्यों पर लागू होगी जो आधिकारिक ड्यूटी (official duty) के दौरान या उसके संबंध में किए गए हों।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 218(2) के तहत लागू किया गया है। जिसमें पहले “केंद्रीय सरकार” के स्थान पर अब स्पष्ट रूप से “राज्य सरकार” को यह अधिकार दिया गया है।
बिहार जैसे राज्य जहां पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार व गलत मुकदमें में फंसाने के मामले सामने आते रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से दी जा रही इम्यूनिटी उनकी ताकत को और बढ़ा देगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
रिपोर्टर की डायरी
बिहार : नवादा में बिल नहीं जमा हुआ तो पूरे गांव की बत्ती काटी, ग्रामीण बोले- बिना नोटिस कार्रवाई
- 12 लाख से अधिक बकाया बिल बकाया होने पर नवादा में कार्रवाई।
नवादा | अमन कुमार सिन्हा
बिहार के नवादा जिले में बिजली विभाग ने बकाया बिल का भुगतान न करने पर एक पूरे गांव की बिजली काट दी है। कौआकोल प्रखंड के गुआघोघरा गांव में यह कार्रवाई की गई है, जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। ग्रामीण का आरोप है कि बिजली विभाग में कोई नोटिस हम लोगों को नहीं दिया है।
गुरुवार को विद्युत विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने गांव के ट्रांसफार्मर से ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। गांव के लोगों ने देर रात वीडियो जारी कर बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है।
विद्युत विभाग के पर्यवेक्षक संजीव कुमार ने बताया कि गांव के लगभग 200 उपभोक्ताओं पर 12 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। विभाग द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद उपभोक्ताओं ने भुगतान नहीं किया।
कुमार ने बताया कि वर्षों से यहां के उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर रहे थे। बिल जमा करने के लिए कई बार समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन किसी ने भुगतान नहीं दिया। अंततः, वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विभाग ने पूरे गांव की बिजली काट दी।
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बांका (बिहार): वनकर्मी ने प्रेमिका की हत्या करके 430 किलोमीटर दूर जंगल में गाड़ दी लाश
- तीन महीने पहले गायब हो गई थी 12वीं की छात्रा, वनकर्मी ने ही हत्या कर दी।
- रोहतास से लड़की को अगवा किया, जमुई में मारा और बांका में लाश छुपाई।
- बांका के जंगल में दस फीट गड्डे में मिला कंकाल, 5 आरोपी पकड़े गए।
बांका/रोहतास |
बिहार में वन विभाग में काम करने वाले एक फॉरेस्ट गार्ड ने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए उसे जंगल में गाड़ दिया, जिसकी लाश तीन महीने बाद मिल सकी है। प्रेमिका को फॉरेस्ट गार्ड ने रोहतास जिले से शादी का बहाना करके अगवा किया, फिर 328 किलोमीटर दूर जमुई के जंगल में ले जाकर उसकी हत्या की, फिर वहां से 92 किलोमीटर दूर बांका के जंगल में उसके शव को गाड़ दिया। हत्यारोपी अभी बांका में ही पोस्टेड भी है।
इस पूरी साजिश में वनकर्मी ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए पोकलेन का इस्तेमाल करके 10 फीट गहरा गड्डा खोदा। 25 फरवरी को बांका-रोहतास पुलिस ने इसी गड्डे से सड़ी-गली अवस्था में शव को निकाला है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, मुख्य आरोपी के सहयोगी पुलिस पूछताछ में टूटे, तब कहीं जाकर पुलिस शव तक पहुंच सकी।
पुलिस पूछताछ से पता लगा है कि शादी का दवाब बना रही अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए फॉरेस्ट गार्ड ने मर्डर किया। फिर करीब डेढ़ महीने बाद उसने दूसरी युवती से शादी भी कर ली।
प्रेम में जान गंवाने वाली युवती का नाम शिवानी कुमारी है जो इंटर की छात्रा और एक ब्यूटीशियन भी थी। वह रोहतास के नोखा ब्लॉक के भटौली गांव की निवासी थी। मृतका की मां के मुताबिक, पिछले साल 20 नवंबर को वो ब्यूटी पार्लर का सामान लेने बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, फिर वापस नहीं लौटी। शिवानी की मां ने बेटी के अपहरण का आरोप प्रिंस कुमार राय पर लगाते हुए केस दर्ज कराया था।
प्रिंस भोजपुर जिले के तरारी ब्लॉक के खरौना गांव का निवासी है और उसकी रिश्तेदारी शिवानी के गांव में थी, जहां से दोनों के बीच दोस्ती और प्रेम हुआ। मां अपनी बेटी के इस अफेयर के बारे में जानती थी, हालांकि उनका परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था।
शिवानी की मां का कहना है कि शिवानी ने आखिर बार फोन पर बताया था कि प्रिंस उसे जबरन देवघर ले जा रहा है और उसके साथ और भी लड़के हैं, जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया था।
पुलिस ने आरोपी प्रिंस को घटना के करीब डेढ़ महीने बाद 13 जनवरी को बांका जिले के कटोरिया थाना इलाके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। प्रिंस ने पूछताछ में बताया कि 20 नवंबर 2025 को उसने शिवानी को शादी का भरोसा देकर घर से बुलाया। फिर उसे जबरन ले जाकर जमुई के बटिया फारेस्ट आईबी में तीन दिनों तक रखा। फिर 22 नवंबर को वह उसे बटिया जंगल ले गया, जहां अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तीन गोलियां मार दीं। शिवानी की हत्या के बाद शव को वह बोलेरो में रखकर बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र ले गया। जहां के महादेवपुर गांव स्थित जंगल में लाकर पोखर की मेड़ के पास गहरा गड्ढा खोदकर शव को गाड़ दिया।
रोहतास की शिवानी के साथ जो हुआ, उसकी चर्चा पूरे बिहार में है। प्रेम में मिले विश्वासघात और हत्या की इस घटना में पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर यह घटना बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का एक और उदाहरण है।
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बिहार में ‘यादव जी की लव स्टोरी’ का होने लगा विरोध, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा?
- “यादव जी की लव स्टोरी” फिल्म को लेकर जहानाबाद में विरोध।
- प्रतिरोध मार्च निकालकर फिल्म रिलीज रोकने की मांग उठाई।
- सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के नाम को आपत्तिजनक नहीं पाया है।
जहानाबाद | शिवा केसरी
“यादव जी की लव स्टोरी” नाम से आ रही एक नई हिन्दी फिल्म का विरोध बिहार में होने लगा है। यहां के जहानाबाद जिले में यादव समाज ने प्रतिरोध मार्च निकालकर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। जबकि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि इस फिल्म के नाम से यादव समाज को लेकर कोई निगेटिव छवि का संदेश नहीं जा रहा है। यह फिल्म सिनेमाघरों में 27 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुस्लिम-यादव समीकरण को जानबूझकर लव-जेहाद के रूप में प्रदर्शित करने के मकसद से फिल्म बनाई गई है।
दरअसल फिल्म में यादव सरनेम वाले एक व्यक्ति की लव स्टोरी दिखाई गई है जो मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है। इस मामले में विश्व यादव परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि एक हिन्दू का मुस्लिम से प्रेम करना, सामाजिक तानेबाने को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है?
जहानाबाद के अरवल मोड़ से शुरू होकर प्रतिरोध मार्च कारगिल चौक होते हुए समाहरणालय गेट तक पहुंचा, जहां समाज के प्रतिनिधियों ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही सेंसर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
विरोध प्रदर्शन के दौरान यादव समाज के लोगों ने कहा कि अगर यह फिल्म रिलीज की गई तो वे राज्यभर में आंदोलन को और तेज करेंगे। मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को इस मामले की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हाल ही में आई फिल्म ‘घुसखोर पंडित’ से यह मामला अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घुसखोर शब्द का अर्थ भ्रष्ट होता है जो नकारात्मक अर्थ से जोड़ता है, जबकि यादव जी की लव स्टोरी फिल्म में ऐसा कोई शब्द नहीं है।
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