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दुनिया के कई देशों में मानहानि अपराध नहीं, क्या भारत में भी बदलाव होगा?

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  • सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद देश में मानहानि को अपराध मानने पर बहस शुरू
नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मानहानि (defamation) को अपराध की श्रेणी से हटाने की जरूरत पर सख्त टिप्पणी की है, जिससे इस कानून पर बहस तेज हो गई है। भारत में वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत मानहानि को अपराध माना जाता है, जिसके लिए अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। लेकिन क्या भारत को उन देशों की तरह इसे सिविल मामला बनाना चाहिए जहां मानहानि अपराध नहीं है? आइए, इसकी पड़ताल करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट (साभार इंटरनेट)

सुप्रीम कोर्ट (साभार इंटरनेट)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इसे बदलने का समय आ गया..
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा द वायर न्यूज पोर्टल के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान मानहानि को लेकर टिप्पणी की।  यह मामला 2016 के एक आर्टिकल से जुड़ा था, जिसमें अमिता सिंह पर JNU को “सेक्स रैकेट का अड्डा” बताने वाले डोजियर तैयार करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा, “I think time has come to decriminalise this”। इस पर द वायर न्यूज पोर्टल की ओर से खड़े हुए वकील कपिल सिब्बल ने सहमति जतायी। साथ ही, कोर्ट ने द वायर को समन पर रोक लगा दी और मामले को राहुल गांधी की समान याचिका से जोड़ दिया। 
”मुझे लगता है कि अब इसे अपराध की श्रेणी से हटाने का समय आ गया है, इस मामले को कितने दिनों तक खींचा जा सकता है? – जस्टिस एमएम सुंदरेश, सुप्रीम कोर्ट में मौखिक टिप्पणी

नौ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया था  

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत सरकार ( Subramanian Swamy v. Union of India- 2016) केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कानून के समर्थन में आदेश जारी किया था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने IPC की धाराओं 499 और 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, उन्होंने दावा किया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19(1)(a)) का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को वैध ठहराया, लेकिन कहा कि यह “सार्वजनिक हित” में इस्तेमाल हो।
“अपराधिक मानहानि कानून संवैधानिक है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हिस्सा है।” – सुप्रीम कोर्ट, 2016 का फैसला
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कई देशों ने कानून बदला
विश्व भर में 86% देशों में मानहानि को अपराध माना जाता है, लेकिन कई लोकतांत्रिक देशों ने इसे सिविल मामला (जैसे हर्जाना) बना दिया है, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। ये देश मानते हैं कि आपराधिक मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाती है और मीडिया-नागरिकों पर अनावश्यक दबाव डालती है।
  • यूनाइटेड किंगडम: 2009 में मानहानि को अपराध से हटाकर सिविल मामला बनाया गया। अब यह हर्जाना (damages) के जरिए निपटाया जाता है।
  • कनाडा: 2019 में आपराधिक मानहानि को समाप्त कर दिया गया, हालांकि सिविल मानहानि बनी रही।
  • अमेरिका: संविधान के प्रथम संशोधन के तहत मानहानि को अपराध नहीं माना जाता; यह सिविल केस के रूप में हल होता है, और साबित करना मुश्किल है।
  • ऑस्ट्रेलिया: 1990 के दशक से मानहानि को आपराधिक श्रेणी से हटाया गया, अब यह सिविल नुकसान के आधार पर।
  • न्यूजीलैंड: 1993 में आपराधिक मानहानि समाप्त, सिविल मुआवजा प्रणाली लागू।
एशिया देशों ने भी मानहानि को सिविल बनाया 

एशिया के अन्य प्रमुख देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, और ताइवान में भी मानहानि मुख्य रूप से सिविल मामला है, हालांकि कुछ मामलों में आपराधिक प्रावधान बने हुए हैं।

  • श्रीलंका: 2002 में आपराधिक मानहानि को समाप्त कर सिविल बनाया गया। अब केवल सिविल कोर्ट में हर्जाना का प्रावधान।
  • मालदीव: 2018 में आपराधिक मानहानि को हटा दिया, सिविल मुआवजा प्रणाली लागू।
  • मंगोलिया: 2019 में आपराधिक मानहानि को डिक्रिमिनलाइज किया, सिविल कानून के तहत निपटारा।

श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव (जैसे UN और OAS) के बाद बदलाव किया, जहां आपराधिक मानहानि को “अनुपातहीन प्रतिबंध” माना जाता है।

भारत में दवाब डालने व आपसी रंजिश में इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा (सांकेतिक तस्वीर)

भारत में दवाब डालने व आपसी रंजिश में इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा (सांकेतिक तस्वीर)

भारत में कानून का होता रहा है गलत इस्तेमाल   
भारत में मानहानि कानून का इस्तेमाल अक्सर व्यक्तिगत रंजिश या सत्ता के दुरुपयोग के लिए होता देखा गया है। 2023 में 1,200 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें 60% राजनीतिक हस्तियों से जुड़े थे। X पर #DecriminalizeDefamation ट्रेंड ने इसकी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि यह अभिव्यक्ति को कुचलता है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह व्यक्तियों की प्रतिष्ठा (reputation) की रक्षा करता है।
मानहानि के विरोध में कांग्रेस लायी थी घोषणापत्र 

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि वह सत्ता में आती है तो आपराधिक मानहानि (sections 499 और 500 IPC) को हटाएगी और मानहानि (defamation) को सिर्फ सिविल अपराध बनाएगी। मानहानि पर अब तक BJP की कोई स्पष्ट नीति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है पर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नया “Bharatiya Nyaya Sanhita” लागू करके इसमें कुछ सुधार किए।

“मानहानि का आपराधिक कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाता है और राजनीतिक बदले का हथियार बन गया है। इसे डी-क्रिमिनलाइज करके सिविल मामला बनाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो।” – राहुल गांधी, LOP,  (2023 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका में यह टिप्पणी शामिल की)
BNS : कानून में कुछ सुधार हुए पर अब भी अपराध   
पिछले साल केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर आई जिसमें BNS की धारा 356 के तहत मानहानि को रखा गया है, इसके तहत कुछ सुधार किए गए हैं जैसे कम्युनिटी सर्विस आदि। पर अभी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाया जा सके, वर्तमान कानून के मुताबिक मानहानि साबित होने पर अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना हो सकता है।
चर्चित मानहानि मामले : 

भारत में मानहानि के बड़े विवादित मामले ज़्यादातर राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों/मीडिया संस्थानों के बीच रहे हैं, जहाँ आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम व्यक्ति/संस्था की प्रतिष्ठा का टकराव सामने आया।

 1- मानहानि केस में राहुल गांधी की सांसदी गई – 2016 में राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कहा था- “सारे मोदी चोर हैं”… इस बयान पर सूरत की अदालत में मानहानि मुकदमा चला। 2023 में अदालत ने राहुल को दोषी ठहराया और 2 साल की सज़ा सुनाई, जिसके चलते लोकसभा सदस्यता भी गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगा दी। राहुल से ही जुड़ा एक अन्य मामला वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणी करने का है।
लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी

2- सलमान खान ने मीडिया पर केस किए – अभिनेता सलमान खान ने हिट-एंड-रन केस और शिकार मामले में उनके खिलाफ हुई रिपोर्टिंग को लेकर कई पत्रकारों और सामाजिक संगठनों पर मानहानि केस दर्ज किए थे।
3- जयललिता ने बीजेपी नेता पर किए केस – तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता और BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बीच कई बार मानहानि मुकदमे चले। स्वामी ने जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसके चलते जयललिता ने उन पर मानहानि केस किए।
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चुनावी डायरी

जीतन राम मांझी : NDA की दलित ताकत, पर सीट शेयर में बड़ी अड़चन

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भाजपा, जदयू के साथ गठबंधन वाले NDA में 'हम' पार्टी की अहमियत पर विश्लेषण। (तस्वीर - @jitanrmanjhi)
जीतनराम मांझी (तस्वीर - @NandiGuptaBJP)
  • बिहार चुनाव में NDA से 15 से 20 सीटें चाहते हैं HAM चीफ माझी

नई दिल्ली|

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान में जीतन राम मांझी का नाम सबसे ऊपर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) (HAM) के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री मांझी ने 15 से 20 सीटों की मांग रखी है, लेकिन BJP-JDU गठबंधन उन्हें 3-7 सीटें देने पर अड़ा है। क्या मांझी NDA के लिए महादलित-दलित वोटों की ‘मजबूत कड़ी’ हैं या उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा के बीच गठबंधन बचाना ‘मजबूरी’ और चुनौती बन गया है? आइए जानते हैं इस विश्लेषण में..


जीतनराम मांझी (तस्वीर - @NandiGuptaBJP)

जीतनराम मांझी (तस्वीर – @NandiGuptaBJP)

NDA में मांझी की ‘मजबूती’: दलित वोटों का मजबूत आधार

 हालिया बैठकों और बयानों से साफ है कि मांझी की मौजूदगी से NDA को जातीय समीकरण में मजबूती मिलती है। पर BJP के बार-बार मनाने पर भी वे अपनी मांग पर अड़े हैं, बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसे उनकी ‘साफगोई’ कहा है। जातीय गणित की नजर से देखें तो मांझी NDA को कई सीटों पर मजबूती देते दिखते हैं-

  • महादलित-दलित वोट बैंक: बिहार में दलित (16%) और महादलित (मुसहर, डोम आदि) वोटरों पर मांझी की पकड़ मजबूत है। 2020 में HAM ने 7 सीटों पर 60% से ज्यादा स्ट्राइक रेट दिखाया, जो NDA की कुल 125 सीटों में योगदान देता है। चिराग पासवान (LJP) के साथ मिलकर वे पश्चिम चंपारण से गया तक दलित वोटों को एकजुट करते हैं।
  • नीतीश के पूरक: NDA का महादलित फोकस मांझी से मजबूत होता है। लोकसभा 2024 में NDA की 30/40 सीटों में मांझी का रोल सराहा गया।
  • केंद्रीय मंत्री के रूप में: MSME मंत्री के तौर पर वे केंद्र की रोजगार सृजन योजनाओं (जैसे PMEGP) को बिहार में लागू कर NDA की छवि चमकाते हैं।

NDA में मांझी की मजबूती –

 उदाहरण

जातीय समीकरण

महादलित (12%) वोटों पर पकड़; 2020 में 4/7 सीटें जीतीं।

रणनीतिक भूमिका

JDU-BJP के बीच दलित ब्रिज; चिराग के साथ मिलकर विपक्ष (RJD) को चुनौती।

परिवारिक प्रभाव

बेटाबहू के मंत्री/विधायक होने से स्थानीय स्तर पर मजबूती।

विवादास्पद अपील

गरीबी से सत्ता की कहानी दलित युवाओं को प्रेरित करती है।

 


जीतनराम मांझी के साथ बैठक करने पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, तावड़े, सम्राट चौधरी।

जीतनराम मांझी के साथ बैठक करने पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, तावड़े, सम्राट चौधरी।

NDA के लिए ‘मजबूरी’: बढ़ती मांगें और बगावती तेवर

दूसरी तरफ, मांझी की महत्वाकांक्षा NDA के लिए सिरदर्द बनी हुई है:

  • सीटों की मांग: बिहार विधानसभा चुनाव में 15-20 (कभी 25-40) सीटें मांग रहे हैं, ताकि HAM को ECI मान्यता (6% वोट/6 सीटें) मिले। लेकिन BJP-JDU उन्हें 3-7 सीटें देने को तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान की 5 अक्टूबर 2025 की मीटिंग में मांझी को ‘3 से ज्यादा पर नहीं’ कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मांझी ने धमकी दी- “अगर 15-20 न मिलीं तो 100 सीटों पर अकेले लड़ेंगे।”
  • नाराजगी का इतिहास: 2015 में BJP ने नीतीश के सामने मांझी को ‘अपमानित’ होने दिया। अब अप्रत्यक्ष अपमान (वोटर लिस्ट न देना) से नाराज हैं। News18 में मांझी ने कहा, “हम रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मान्यता नहीं—यह अपमान है।”
  • गठबंधन तनाव: NDA का फॉर्मूला लगभग तय है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक- JDU को 102-108, BJP को 101से 107, LJP को 20से 22, HAM को 3से 7, RLM को 3से 5 सीटें देने का फॉर्मूला है। मांझी की मांग से JDU-BJP के बीच ‘100 सीटों की लड़ाई’ तेज हुई है। उपेंद्र कुशवाहा (RLM) ने भी 15 सीटों की मांग कर दी है जिससे NDA पर 35 सीटों को लेकर दवाब बढ़ गया है।
  • बगावत का जोखिम: अगर मांझी बगावत करें, तो दलित वोट बंट सकते हैं, जो महागठबंधन (RJD) को फायदा देगा। लेकिन NDA उन्हें ‘जरूरी बुराई’ मानता है—इग्नोर करने से वोट लॉस, मानने से सीट शेयरिंग बिगड़ेगी।

NDA के लिए मांझी की मजबूरी के पहलू

उदाहरण

सीट मांग का दबाव

20 मांगीं, 3-7 ऑफर; बगावत की धमकी।

पुराना अपमान

2015 में BJP-JDU नेछोड़ दिया‘; अब मान्यता की लड़ाई।

गठबंधन असंतुलन

JDU-BJP 200+ सीटें चाहते; छोटे दलों कोकुर्बानीदेनी पड़ रही।

विवादास्पद छवि

बयान गठबंधन को नुकसान पहुंचाते, लेकिन वोटरों को जोड़ते।

 


केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी

मजबूती ज्यादा, लेकिन मजबूरी नजरअंदाज नहीं

मांझी NDA के लिएमजबूतीज्यादा हैंउनके बिना दलित वोटों का 20-25% हिस्सा खिसक सकता है। लेकिन सीट बंटवारे की उनकी जिद गठबंधन कोमजबूरीमें डाल रही है, जहां BJP-JDU को छोटे दलों को मनाना पड़ रहा। 5 अक्टूबर की प्रधानमांझी बैठक में सहमति बनी, लेकिन अंतिम फॉर्मूला जूनजुलाई में तय होगा। अगर NDA 225+ सीटें जीतना चाहता है (जैसा मांझी दावा करते हैं), तो मांझी कोसम्मानजनकरखना जरूरी। वरना, बिहार का जातीय समीकरण फिर उलट सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है: मांझीकरो या मरोके दौर में हैं, और NDA के लिए वेजरूरी सहयोगीसेसंभावित खतराबन सकते हैं।


 

मांझी की राजनीतिक यात्रा: बंधुआ मजदूरी से सत्ता तक 

जीतन राम मांझी बीते छह अक्तूबर को 81 बरस के हो गए। वे मुसहर समुदाय (महादलित) से आते हैं, जो बिहार के सबसे वंचित वर्गों में शुमार है। बचपन में बंधुआ मजदूरी करने वाले मांझी ने शिक्षा के बल पर 1966 में हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और पोस्टल विभाग में नौकरी पाई।

जीतन राम माझी

जीतन राम माझी

1980 में कांग्रेस से राजनीति में कदम रखा, फिर RJD (लालू प्रसाद) और 2005 में JDU (नीतीश कुमार) से जुड़े। 2014 में लोकसभा चुनाव में JDU की करारी हार के बाद नीतीश ने इस्तीफा दिया और मांझी को मुख्यमंत्री बनाया—मकसद महादलित वोटों को साधना। लेकिन 9 महीने बाद (फरवरी 2015) विवादास्पद बयानों (जैसे डॉक्टरों के हाथ काटने की धमकी, चूहे खाने को जायज ठहराना) और नीतीश पर हमलों से JDU ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 18 विधायकों के साथ HAM बनाई।

2020 में NDA में वापसी हुई, जहां HAM को 7 सीटें मिलीं और 4 जीतीं। लोकसभा 2024 में गयासुर लोकसभा सीट जीतकर मांझी केंद्रीय मंत्री बने। उनके बेटे संतोष कुमार मांझी बिहार सरकार में मंत्री हैं, जबकि बहू दीपा मांझी इमामगंज से विधायक। यह पारिवारिक राजनीति NDA के लिए फायदेमंद रही, लेकिन मांझी के बयान (जैसे ताड़ी को ‘नेचुरल जूस’ कहना) अक्सर विवादों का सबब बने।

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तमिलनाडु : करूर भगदड़ में 41 मौतों के बाद विजय पर FIR क्यों नहीं?

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30 सितंबर को TVK प्रमुख विजय ने एक वीडियो संदेश जारी किया। (साभार - @TVKVijayHQ)
30 सितंबर को TVK प्रमुख विजय ने एक वीडियो संदेश जारी किया। (साभार - @TVKVijayHQ)
  • मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को SIT की जांच IG से कराने का आदेश दिया।
  • TVK के नेताओं को भगदड़ के बाद मदद की जगह भाग जाने के लिए लताड़ा।
  • 27 सितंबर तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी TVK की रैली बुलाई थी।
नई दिल्ली |
तमिल सिनेमा के सुपरस्टार ऐक्टर विजय राजनीति में आने के बाद 27 सितंबर को पहली बड़ी रैली कर रहे थे, अनुमति सिर्फ दस हजार लोगों की ली और भीड़ पांच गुना बढ़ गई।
ओवर क्राउड हो जाने के बाद भी विजय ने अपने प्रशंसकों को कथित तौर पर सात घंटे इंतजार करवाया, फिर भीड़ विजय की झलक पाने के लिए प्रशंसक उनकी गाड़ी की ओर दौड़े। ..और फिर 41 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हो गए।
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हादसे के बाद TVK के नेता मदद करने के बजाय भाग गए जो नैतिक रूप से गलत है। साथ ही, हाईकोर्ट ने IG के नेतृत्व में एक SIT बनाने का आदेश दिया है। 
इस भगदड़ पर अब तक सधा हुए कदम उठा रही तमिलनाडु की DMK सरकार को अब क्या अभिनेता से नेता बने विजय के खिलाफ FIR दर्ज करनी पड़ेगी?
घटना के छह दिन बीत जाने के बाद भी एक्टर विजय की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की गई, इस मामले का अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं-    
एक्टर विजय की रैली के दौरान लोगों का जमावड़ा (फोटो क्रेडिट- @deepanpolitics)

एक्टर विजय की रैली के दौरान लोगों का जमावड़ा (फोटो क्रेडिट- @deepanpolitics)

करूर भगदड़ : 7 घंटे से हाईवे पर हो रहा था इंतजार  
करुर-इरोड हाईवे पर ‘तमिलागा वेट्री कझगम’ (TVK) नामक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख विजय ने रैली बुलाई थी। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका डालने वाले का आरोप है कि रैली में दोपहर 12 बजे तक विजय के आने का संदेश फैलाया गया था, पर वे शाम सात बजे गए और कार में ही बैठे रहे। जिससे लोग बेचैन हो गए और उनकी ओर दौड़े, जिससे भगदड़ मच गई।
विजय ने वीडियो संदेश में स्टालिन पर निशाना साधा
बीते 30 सितंबर को एक वीडियो संदेश जारी करके विजय ने कहा कि “भगदड़ के लिए स्टालिन सरकार जिम्मेदार है, साथ ही बोले कि अगर आपको बदला लेना है तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हो।” हालांकि अपने खिलाफ लगे आरोपों पर वे वीडियो में कुछ नहीं बोले।
बदा दें कि भगदड़ के बाद विजय ने जान गंवाने वालों को 20-20 लाख रुपये व घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी। 
300 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने ऐक्शन की मांग की
दो अक्तूबर को राज्य के 300 बुद्धिजीवियों ने ऐक्शन की मांग की है। राज्य के लेखक, कवि, बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता और पत्रकारों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि विजय की लापरवाही और सत्ता की चाह ने इस हादसे को जन्म दिया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
TVK के छोटे नेताओं पर FIR, मुखिया को छोड़ा  
पुलिस ने TVK नेताओं पर नियमों की अवहेलना का आरोप लगाकर पार्टी के सेक्रेटरी व डिप्टी सेक्रेटरी के खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन इसमें विजय का नाम शामिल नहीं किया गया। 
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन (फाइल फोटो, साभार इंटरनेट)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन (फाइल फोटो, साभार इंटरनेट)

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका : ‘विजय को स्टालिन बचा रहे’

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि विजय का नाम FIR में न होना राजनीतिक कारणों से है। याचिकाकर्ता का कहना है कि “तमिलनाडु सरकार (DMK) विजय को शील्ड कर रही है, क्योंकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है।” याचिकाकर्ता का कहना है कि DMK विजय पर कार्रवाई से बच रही है, ताकि उनकी पार्टी को 2026 में गठबंधन का विकल्प खुला रखा जा सके।

सरकार का पक्ष : पहले जांच रिपोर्ट आने दो

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके सरकार ने भगदड़ के लिए TVK पर लापरवाही का आरोप लगाया और वीडियो सबूत पेश किए। पर करुर पुलिस का कहना है कि सबूतों के अभाव में विजय की व्यक्तिगत जिम्मेदारी साबित नहीं हुई। हालांकि TVK नेताओं के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है।

साथ ही, सरकार का कहना है कि उन्होंने भगदड़ के कारणों को समझने के लिए जांच दल बना दिया है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी।

विजय की पार्टी TVK का झंडा

विजय की पार्टी TVK का झंडा

तमिलनाडु की राजनीति में विजय की भूमिका

विजय लंबे समय से तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रहे हैं, उन्होंने फरवरी- 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी TVK लॉन्च की थी। उनका उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनावों में मजबूत चुनौती पेश करना है। करुर हादसा उनकी पहली बड़ी रैली थी, जिसमें इतने अधिक लोगों का आ जाना उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। हालांकि, इस घटना ने उनकी छवि को धक्का पहुँचाया है। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग और युवा वोटरों का समर्थन उन्हें राजनीति में प्रभावशाली बनाता है। कई संगठन इसे देखने हुए आगामी चुनाव में उनके साथ गठबंधन करने का विकल्प खुला रखना चाहते हैं। 
बीजेपी व AIDMK की सधी हुई प्रतिक्रिया
बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस घटना पर सधी हुई रही है, दरअसल यह पार्टी भी तमिलनाडु में गठबंधन की तलाश में है। बीजेपी ने इसे राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका बनाया है। जानकार मानते हैं कि विजय की बढ़ती लोकप्रियता आगामी चुनाव में AIADMK और DMK दोनों को चुनौती दे सकती है। ऐसे में बीजेपी भी गठबंधन का विकल्प खुला रखना चाहती है। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल AIADMK भी इस हादसे के लिए DMK पर ही ज्यादा हमलावर रही है। 
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2 Oct: गांधी जयंती और RSS के 100 साल, हत्या की 5 कोशिशों की पड़ताल

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30 जनवरी, 1948 को गोली मारकर बापू की हत्या कर दी गई। मौके का दृश्य (तस्वीर - prcyl)
30 जनवरी, 1948 को गोली मारकर बापू की हत्या कर दी गई। मौके का दृ्श्य (तस्वीर - prcyl)
  • गांधी जयंती के दिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का शताब्दी वर्ष पूरा करने के संयोग पर ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण

नई दिल्ली |

यह रोचक संयोग है कि आज गांधी जयंती का दिन है, जब हम महात्मा गांधी के योगदान को याद करते हैं, और उसी दिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) अपनी स्थापना के 100 वर्ष (1925-2025) मना रहा है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि कोई उन्हें कितना भी मारने की कोशिश कर ले, वे 125 साल जीने की आशा रखते हैं। हालांकि, उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को 78 साल की उम्र में हो गई।

महात्मा गांधी की हत्या में शामिलता और संलिप्तता के आरोपियों का ट्रायल 27 मई 1948 को दिल्ली के लाल किले में विशेष अदालत में शुरू हुआ। आरोपियों का करीबी दृश्य। सामने की पंक्ति बाएँ से दाएँ: नाथूराम विनायक गोडसे, नारायण दत्तात्रेय आप्टे और विष्णु रामकृष्ण करकरे। पीछे बैठे (बाएँ से दाएँ): दिगंबर रामचंद्र बॅज, शंकर स/ो किस्टैया, विनायक दामोदर सावरकर, गोपाल विनायक गोडसे और दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे।

महात्मा गांधी की हत्या में संलिप्तता के आरोपियों के ट्रायल के दौरान अदालत का दृश्य । सामने की पंक्ति (बाए से दाएं): नाथूराम विनायक गोडसे, नारायण दत्तात्रेय आप्टे और विष्णु रामकृष्ण करकरे। पीछे बैठे (बाएं से दाएं): दिगंबर रामचंद्र बॅज, शंकर , विनायक दामोदर सावरकर, गोपाल विनायक गोडसे और दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे। (तस्वीर क्रेडिट – Flickr)

 

गांधी की हत्या के बाद RSS पर गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते भारत सरकार ने 4 फरवरी 1948 को इसे प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि हत्यारे नाथूराम गोडसे का RSS से संदेहास्पद जुड़ाव था—हालांकि यह बाद में साबित नहीं हुआ। 11 जुलाई 1949 को RSS ने हिंसा से परहेज और संविधान के प्रति वफादारी का वचन देकर प्रतिबंध हटवाया।

 

शताब्दी वर्ष पर पीएम मोदी ने किया प्रतिबंध का जिक्र, कांग्रेस का पलटवार

RSS की 100वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में कहा कि “संघ की सौ वर्ष की यात्रा के दौरान झूठे मामले और प्रतिबंध लगने के बावजूद कभी कटुता नहीं दिखाई”।

1939 में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयं संघ की बैठक के दौरान की तस्वीर (क्रेडिट - इंटरनेट)

1939 में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयं संघ की बैठक के दौरान की तस्वीर (क्रेडिट – इंटरनेट)

इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि गांधी ने RSS को “सांप्रदायिक निकाय” कहा था, और कुछ इतिहासकारों ने इसे “अधिनायकवादी दृष्टिकोण” से जोड़ा।

इन राजनीतिक बयानों के बीच, गांधी की हत्या से पहले की घटनाओं पर नजर डालना जरूरी है, ताकि उस दौर में RSS और अन्य हिंदूवादी समूहों की भूमिका को संदेह के साथ समझा जा सके।

 

महात्मा गांधी की हत्या की पांच नाकाम कोशिशें

महात्मा गांधी की हत्या से पहले उनकी हत्या की पांच नाकाम साजिशें रची गईं। इनकी जानकारी गांधी शांति प्रतिष्ठान की पत्रिका ‘गांधी मार्ग’ (मई-जून 2019) के विशेषांक से ली गई है, जो गांधी जयंती के 150वें वर्ष पर प्रकाशित हुआ था।

सावरमती आश्रम में बच्चे को दुलारते बापू (तस्वीर - Flickr)

सावरमती आश्रम में बच्चे को दुलारते बापू (तस्वीर – Flickr)

  1. 1934: पुणे में बम हमला
    साल 1934 में पुणे, जो तब हिंदुत्व का गढ़ माना जाता था, में गांधी के सम्मान समारोह के दौरान उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया। गांधी उस गाड़ी में नहीं थे, बल्कि पीछे वाली गाड़ी में थे, जिससे वे बच गए। कई लोग जिसमें नगर पालिका अधिकारी और पुलिस जवान भी घायल हुए। यह मामला दबा दिया गया, और दोषियों की पहचान स्पष्ट नहीं हुई।
  2. 1944: पंचगनी में छुरे से हमला  
    1944 में गांधी की लंबी कैद और कस्तूरबा/महादेव देसाई की मृत्यु के बाद, वे पंचगनी में आराम कर रहे थे। गांधी मार्ग के अनुसार, 22 जुलाई को नाथूराम गोडसे ने छुरे से हमला किया, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी भिलारे गुरुजी ने उन्हें रोक लिया। गांधी ने युवक को माफ कर दिया।
महात्मा गांधी की हत्या में संलिप्तता के आरोपियों का ट्रायल, जो दिल्ली के लाल किले में विशेष अदालत में आयोजित हुआ। ट्रायल 27 मई 1948 से शुरू हुआ।1 web page

महात्मा गांधी की हत्या में संलिप्तता के आरोपियों का ट्रायल दिल्ली के लाल किले में विशेष अदालत में आयोजित हुआ । ट्रायल 27 मई 1948 से शुरू हुआ। (तस्वीर – flickr)

 

  1. 1944: वर्धा में छुरा बरामद
    उसी साल, वर्धा आश्रम में गांधी जिन्ना से मिलने की योजना बना रहे थे, जिसका सावरकर समर्थकों ने विरोध किया। पुलिस ने एक उपद्रवी टोली को गिरफ्तार किया, और एक सदस्य के पास छुरा मिला। गांधी मार्ग का दावा है कि यह RSS के नेता गोलवलकर से जुड़ा था, लेकिन इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से आवश्यक है।
  2. 1946: मुंबई-पुणे रेल पलटने की कोशिश
    30 जून 1946 को कर्जत के पास गांधी की ट्रेन की पटरियों पर पत्थर रखे गए, लेकिन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। गांधी ने प्रार्थना सभा में मजाकिया लहजे में कहा, “मैं सात बार ऐसे प्रयासों से बच गया हूँ और 125 साल जीने की आशा रखता हूँ।”  तब ‘हिंदू राष्ट्र’ के संपादक नाथूराम गोडसे ने जवाब में लिखा, “आपको इतने साल कौन जीने देगा?”
  3. 1948: बिरला भवन में बम हमला
    20 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में गांधी की प्रार्थना सभा के दौरान मदनलाल पाहवा ने बम फेंका, लेकिन दूरी का गलत अंदाजा होने से गांधी बच गए। पाहवा, एक शरणार्थी, पकड़ा गया, लेकिन षड्यंत्र के बड़े नाम बचे रहे।
गांधी जी के पार्थिव शरीर के पास शोक में बैठे लोग। (तस्वीर wikimedia.org)

गांधी जी के पार्थिव शरीर के पास शोक में बैठे लोग। (तस्वीर wikimedia.org)

 

30 जनवरी 1948: सफल हत्या

दस दिन बाद, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन में गांधी पर तीन गोलियाँ चलाईं, और ‘हे राम’ कहते हुए गांधी का निधन हो गया।

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स्रोत 

गांधी जी के इन क्षणों की जानकारी गांधी शांति प्रतिष्ठान कीगांधी मार्ग‘ (मईजून 2019) से ली गई है।

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