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दुनिया के कई देशों में मानहानि अपराध नहीं, क्या भारत में भी बदलाव होगा?

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  • सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद देश में मानहानि को अपराध मानने पर बहस शुरू
नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मानहानि (defamation) को अपराध की श्रेणी से हटाने की जरूरत पर सख्त टिप्पणी की है, जिससे इस कानून पर बहस तेज हो गई है। भारत में वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत मानहानि को अपराध माना जाता है, जिसके लिए अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। लेकिन क्या भारत को उन देशों की तरह इसे सिविल मामला बनाना चाहिए जहां मानहानि अपराध नहीं है? आइए, इसकी पड़ताल करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट (साभार इंटरनेट)

सुप्रीम कोर्ट (साभार इंटरनेट)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इसे बदलने का समय आ गया..
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा द वायर न्यूज पोर्टल के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान मानहानि को लेकर टिप्पणी की।  यह मामला 2016 के एक आर्टिकल से जुड़ा था, जिसमें अमिता सिंह पर JNU को “सेक्स रैकेट का अड्डा” बताने वाले डोजियर तैयार करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा, “I think time has come to decriminalise this”। इस पर द वायर न्यूज पोर्टल की ओर से खड़े हुए वकील कपिल सिब्बल ने सहमति जतायी। साथ ही, कोर्ट ने द वायर को समन पर रोक लगा दी और मामले को राहुल गांधी की समान याचिका से जोड़ दिया। 
”मुझे लगता है कि अब इसे अपराध की श्रेणी से हटाने का समय आ गया है, इस मामले को कितने दिनों तक खींचा जा सकता है? – जस्टिस एमएम सुंदरेश, सुप्रीम कोर्ट में मौखिक टिप्पणी

नौ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया था  

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत सरकार ( Subramanian Swamy v. Union of India- 2016) केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कानून के समर्थन में आदेश जारी किया था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने IPC की धाराओं 499 और 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, उन्होंने दावा किया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19(1)(a)) का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को वैध ठहराया, लेकिन कहा कि यह “सार्वजनिक हित” में इस्तेमाल हो।
“अपराधिक मानहानि कानून संवैधानिक है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हिस्सा है।” – सुप्रीम कोर्ट, 2016 का फैसला
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कई देशों ने कानून बदला
विश्व भर में 86% देशों में मानहानि को अपराध माना जाता है, लेकिन कई लोकतांत्रिक देशों ने इसे सिविल मामला (जैसे हर्जाना) बना दिया है, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। ये देश मानते हैं कि आपराधिक मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाती है और मीडिया-नागरिकों पर अनावश्यक दबाव डालती है।
  • यूनाइटेड किंगडम: 2009 में मानहानि को अपराध से हटाकर सिविल मामला बनाया गया। अब यह हर्जाना (damages) के जरिए निपटाया जाता है।
  • कनाडा: 2019 में आपराधिक मानहानि को समाप्त कर दिया गया, हालांकि सिविल मानहानि बनी रही।
  • अमेरिका: संविधान के प्रथम संशोधन के तहत मानहानि को अपराध नहीं माना जाता; यह सिविल केस के रूप में हल होता है, और साबित करना मुश्किल है।
  • ऑस्ट्रेलिया: 1990 के दशक से मानहानि को आपराधिक श्रेणी से हटाया गया, अब यह सिविल नुकसान के आधार पर।
  • न्यूजीलैंड: 1993 में आपराधिक मानहानि समाप्त, सिविल मुआवजा प्रणाली लागू।
एशिया देशों ने भी मानहानि को सिविल बनाया 

एशिया के अन्य प्रमुख देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, और ताइवान में भी मानहानि मुख्य रूप से सिविल मामला है, हालांकि कुछ मामलों में आपराधिक प्रावधान बने हुए हैं।

  • श्रीलंका: 2002 में आपराधिक मानहानि को समाप्त कर सिविल बनाया गया। अब केवल सिविल कोर्ट में हर्जाना का प्रावधान।
  • मालदीव: 2018 में आपराधिक मानहानि को हटा दिया, सिविल मुआवजा प्रणाली लागू।
  • मंगोलिया: 2019 में आपराधिक मानहानि को डिक्रिमिनलाइज किया, सिविल कानून के तहत निपटारा।

श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव (जैसे UN और OAS) के बाद बदलाव किया, जहां आपराधिक मानहानि को “अनुपातहीन प्रतिबंध” माना जाता है।

भारत में दवाब डालने व आपसी रंजिश में इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा (सांकेतिक तस्वीर)

भारत में दवाब डालने व आपसी रंजिश में इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा (सांकेतिक तस्वीर)

भारत में कानून का होता रहा है गलत इस्तेमाल   
भारत में मानहानि कानून का इस्तेमाल अक्सर व्यक्तिगत रंजिश या सत्ता के दुरुपयोग के लिए होता देखा गया है। 2023 में 1,200 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें 60% राजनीतिक हस्तियों से जुड़े थे। X पर #DecriminalizeDefamation ट्रेंड ने इसकी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि यह अभिव्यक्ति को कुचलता है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह व्यक्तियों की प्रतिष्ठा (reputation) की रक्षा करता है।
मानहानि के विरोध में कांग्रेस लायी थी घोषणापत्र 

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि वह सत्ता में आती है तो आपराधिक मानहानि (sections 499 और 500 IPC) को हटाएगी और मानहानि (defamation) को सिर्फ सिविल अपराध बनाएगी। मानहानि पर अब तक BJP की कोई स्पष्ट नीति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है पर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नया “Bharatiya Nyaya Sanhita” लागू करके इसमें कुछ सुधार किए।

“मानहानि का आपराधिक कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाता है और राजनीतिक बदले का हथियार बन गया है। इसे डी-क्रिमिनलाइज करके सिविल मामला बनाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो।” – राहुल गांधी, LOP,  (2023 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका में यह टिप्पणी शामिल की)
BNS : कानून में कुछ सुधार हुए पर अब भी अपराध   
पिछले साल केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर आई जिसमें BNS की धारा 356 के तहत मानहानि को रखा गया है, इसके तहत कुछ सुधार किए गए हैं जैसे कम्युनिटी सर्विस आदि। पर अभी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाया जा सके, वर्तमान कानून के मुताबिक मानहानि साबित होने पर अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना हो सकता है।
चर्चित मानहानि मामले : 

भारत में मानहानि के बड़े विवादित मामले ज़्यादातर राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों/मीडिया संस्थानों के बीच रहे हैं, जहाँ आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम व्यक्ति/संस्था की प्रतिष्ठा का टकराव सामने आया।

 1- मानहानि केस में राहुल गांधी की सांसदी गई – 2016 में राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कहा था- “सारे मोदी चोर हैं”… इस बयान पर सूरत की अदालत में मानहानि मुकदमा चला। 2023 में अदालत ने राहुल को दोषी ठहराया और 2 साल की सज़ा सुनाई, जिसके चलते लोकसभा सदस्यता भी गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगा दी। राहुल से ही जुड़ा एक अन्य मामला वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणी करने का है।
लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी

2- सलमान खान ने मीडिया पर केस किए – अभिनेता सलमान खान ने हिट-एंड-रन केस और शिकार मामले में उनके खिलाफ हुई रिपोर्टिंग को लेकर कई पत्रकारों और सामाजिक संगठनों पर मानहानि केस दर्ज किए थे।
3- जयललिता ने बीजेपी नेता पर किए केस – तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता और BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बीच कई बार मानहानि मुकदमे चले। स्वामी ने जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसके चलते जयललिता ने उन पर मानहानि केस किए।
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बिहार में धान की अच्छी पैदावार के बाद भी खरीद के सीजन में क्यों परेशान हैं किसान 

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बिहार में धान की खरीद कम और धीमी होने से किसान अपनी फसल कम दाम पर खुले बाजार में बेचने को मजबूर हैं।
बिहार में धान की खरीद कम और धीमी होने से किसान अपनी फसल कम दाम पर खुले बाजार में बेचने को मजबूर हैं।
  • 28 फरवरी तक राज्य में होनी है धान की खरीद या अधिप्राप्ति।
  • केंद्र की ओर से राज्य में खरीद का कोटा घटाने से खेतों में पड़ी फसल।
नई दिल्ली|
बिहार में धान की इस साल अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन इसके बावजूद किसान अपने धान को खेतों में छोड़ने और खुले बाजार में औने-पौने दाम पर बेचने के लिए बेबस हैं। केंद्र सरकार ने इस बार बिहार में धान की खरीद का लक्ष्य 20% घटा दिया है, जिसका असर यह है कि हर जिले में धान खरीद लक्ष्य घटा दिया गया है।
इस पर भी जिलों में धान खरीद की गति बेहद धीमी है, जिससे किसान अपनी फसल की बिक्री को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। कई जिलों में किसानों ने लक्ष्य बढ़ाने और तेजी से खरीद करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। फसल का पूरा दाम न मिलते दिखने से कई धान किसानों ने इसे खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया है ताकि यह समय से बिक जाए और वे खेत में नई फसल लगा सके। 

धान खरीद के आंकड़े

  • 36.85 लाख मीट्रिक टन धान की होनी है खरीद।
  • 45 लाख मीट्रिक टन था पिछले साल का लक्ष्य।
  •  8.52 लाख मीट्रिक टन कम धान खरीद होगी।

अब तक सिर्फ 5100 किसानों से हुई खरीद

सहकारिता विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, 11 जनवरी तक सिर्फ 5176 किसानों से धान की खरीद हुई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बिहार में धान खरीद के लिए कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पर पिछले साल धान खरीद का लाभ करीब पांच लाख किसानों को हुआ था। इस हिसाब से देखे तो किसान जिस धीमी खरीद की शिकायत कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ों से उसकी तस्दीक हो रही है।

खुले बाजार में धान बेचने को मजबूर

धान की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) ₹2,183 प्रति क्विंटल है, अगर सरकार धान खरीदती है तो किसान को इसी भाव पर फसल का दाम मिलेगा। पर चूंकि लक्ष्य घटा दिया गया है और अब तक धीमी गति से खरीद हो रही है तो परेशान किसान खुले बाजार में धान बेचने को मजबूर है, जहां धान ₹1,800-₹2,000/क्विंटल पर बिक रहा है। यानी प्रति क्विंटल ₹200-₹300 का नुकसान किसान को उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 5-10 क्विंटल उपज वाले छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मार सहनी पड़ेगी क्योंकि वे फसल करने के लिए कर्ज पर निर्भर होते हैं। 

धान जलाकर गुस्सा दिखा रहे किसान

रोहतास जिला मुख्यालय में किसानों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, उन्होंने मांग की कि धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाया जाए और पैक्स के जरिए हो रही खरीद को पारदर्शी बनाया जाए। किसानों का यह तक कहना था कि जिला पंचायत अध्यक्ष यह देखकर खरीद कर रहे हैं कि किस किसान ने उन्हें चुनाव में वोट दिया।

बेगूसराय में कई जिला पंचायतों और व्यापार मंडलों ने धरना दिया, इनका कहना है कि जिला प्रशासन खरीद करने को कह रहा है पर लक्ष्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

किसानों की मांगें

  • धान खरीद लक्ष्य बढ़ाया जाए।
  • पैक्स में भेदभाव और गड़बड़ियां बंद हों।
  • खरीद केंद्रों पर गति बढ़ाई जाए।
  • MSP पर पूरी फसल खरीदी जाए, ताकि खुले बाजार में कम दाम न बेचना पड़े।

 जिलों में धान खरीद का लक्ष्य इतना घटा

  • रोहतास: उपज 13 लाख एमटी, लक्ष्य 3.14 लाख एमटी (पिछले साल से 90 हजार एमटी कम)। 
  • भागलपुर: लक्ष्य 37,285 एमटी (पिछले साल 40,000 एमटी था)।
  • नालंदा: लक्ष्य 1.22 लाख एमटी (पिछले साल 1.92 लाख एमटी)।
  • बेगूसराय: उपज 54,548 एमटी, लक्ष्य स्पष्ट नहीं। पैक्स और व्यापार मंडल धरना दे रहे हैं।
  • बांका: उपज 5.4 लाख एमटी, लक्ष्य 1.31 लाख एमटी (पिछले साल 1.39 लाख एमटी)।

राज्य सरकार की मांग- केंद्र कोटा बढ़ाए 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री लेशी सिंह ने केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग की है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबाई जयंतीभाई बांभणिया के पटना दौरे पर शुक्रवार को मंत्री लेशी सिंह ने इस मामले से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने इस पर कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्यों के साथ समन्वय के आधार पर निर्णय लेगी। लेशी सिंह ने कहा है कि उन्होंने खाद्य अनुदान मद में लंबित 6,370 करोड़ की राशि भी जल्द जारी करने की मांग की।

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Deputy CM Vijay Sinha : बिहार में भूमि सुधार के जरिए खूब चर्चा पा रहे डिप्टी सीएम, जानिए क्या है अंदर की कहानी

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प्रेसवार्ता को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा

नई दिल्ली |

बिहार में नई NDA सरकार बनने के बाद जमीनी विवाद के मामलों और इनकी सुनवाई को लेकर खूब चर्चा हो रही है। नई सरकार में यह विभाग डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता विजय कुमार सिन्हा को मिला है। हाल के दिनों में उनकी ओर से कुछ जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें राजस्व अफसरों के लिए कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको खूब मीडिया कवरेज मिला। अपने पिछले डिप्टी सीएम कार्यकाल में सधी हुई छवि से उलट इस बार विजय सिन्हा तेज-तर्रार मंत्री के तौर पर छवि गढ़ रहे हैं, जानिए इसके राजनीतिक मायने क्या हैं?

जनसुनवाई में राजस्व अफसरों पर तीखा हमला

डिप्टी सीएम के साथ बिहार के ‘राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग’ की जिम्मेदारी मिलने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने जनसुनवाई करना शुरू किया। हाल के दिनों में लखीसराय, रोहतास, बक्सर, गया और अन्य जिलों में डिप्टी सीएम ने जनसुनवाई के दौरान शिकायतें और अफसरों की लापरवाहियां सुनकर राजस्व अफसरों को जमकर लताड़ा।
उनके कहे कुछ वाक्य मीडिया में सुर्खी बन गए, जैसे- ‘खड़े-खड़े सस्पेंड कर दूंगा‘, ‘यही जनता के सामने जवाब दो‘, ‘स्पष्टीकरण लो और तुरंत कार्रवाई करो’, ‘ऑन द स्पॉट फैसला होगा‘। इन वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। बिहार राजस्व सेवा संघ ने मंत्री के इन बयानों को लेकर कहा कि ऐसा करके वे विभाग की छवि को जानबूझकर सार्वजनिक उपहास का विषय बना रहे हैं। 

नाराज राजस्व संघ ने सीएम को लेटर लिखा 

बिरसा की ओर से सीएम को लिखा गया लेटर।

बिरसा की ओर से सीएम को लिखा गया लेटर।

पब्लिक मीटिंग में अपने साथ हो रहे व्यवहार के खिलाफ राजस्व अफसरों में खासा नाराजगी है। इसको लेकर बीती 24 दिसंबर को राजस्व विभाग के अफसरों के संगठन ‘बिहार राजस्व सेवा संघ’ (Bihar Revenue Service Association) ने बाकायदा सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा-
“वर्तमान मंत्री पब्लिक मीटिंग में यह भूल जाते हैं कि पिछले 20 साल से अधिकांश समय NDA की सरकार रही है, वे अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों और विभागीय प्रमुखों के योगदान को नकारते हुए ऐसा आभास कराते हैं कि जैसे विभाग में कोई काम ही नहीं हुआ। जैसे बीते सौ साल का प्रशासनिक बोझ उनके कंघों पर आ गया हो।”

लेटर में लिखा गया है कि मंत्री लोकप्रियता और तात्कालिक तालियों की अपेक्षा में राजस्व कर्मियों को जनता के सामने अपमानित कर रहे हैं। लेटर में चेतावनी दी गई है कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो संघ ऐसे आयोजनों व गतिविधियों का सामूहिक बहिष्कार करेगा। 

बिहार DGP बोले- “भूमि विवाद में हम नहीं पड़ेंगे”

भूमि विवाद के मामलों पर डिप्टी सीएम सिन्हा की ‘सक्रियता’ के बीच बिहार DGP का एक बयान जानने योग्य है। 9 जनवरी को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने कहा कि- बिहार में 60% अपराध की वजह भूमि विवाद है जो समय पर हल न होने से अक्सर आपराधिक घटनाओं में बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत जमीन विवादों का निपटारा किया जाएगा, हम इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
उनका कहना है कि पुलिस के पास खतियान, नक्शा या अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, जिससे उनके लिए विवाद का निष्पक्ष समाधान कर पाना मुश्किल होता है।

डिप्टी सीएम सिन्हा के तेबर को कैसे देखते विशेषज्ञ

बिहार में नीतीश जैसा नेता बनाने की चाह –

इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को जदयू से ज्यादा सीटें मिलीं, पर अब भी उनके पास नीतीश कुमार जैसी एक मास अपील वाला कोई नेता राज्य में नहीं है। ऐसे में डिप्टी सीएम सिन्हा अपनी जनसुनवाई के जरिए जमीन मालिक व गरीब किसानों को साधने की कोशिश करते नज़र आते हैं, जो भाजपा का वोटबैंक भी है।

बीजेपी है बिग ब्रदर

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में भूमि सुधार एक बड़ी समस्या है, इसे नई सरकार में तुरंत उठाकर भाजपा यह दर्शाना चाहती है कि सरकार में उनका ‘अपरहैंड’ है। कई मौकों पर जदयू कहती रही है कि NDA में वह बड़े भाई की भूमिका में है पर हालिया चुनावों में ज्यादा सीटें पाने के बाद भाजपा ने यह भूमिका अख्तियार कर ली है।


जमीन पर क्या होगा असर ?

  • पुरानी फाइलें खुलने और मौके पर मंत्री से भरोसा मिलने से आम जनता को कुछ उम्मीद तो बंधी है। हालांकि इसका असर लॉन्ग टर्म में सामने आएगा।
  • पुलिस महानिदेशक ने जिस तरह कहा है कि जमीन मामलों में पुलिस सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी, इससे किसी आदेश को लागू करवाने में समस्या पैदा हो सकती है।

बिहार में कितनी बड़ी है भूमि विवाद समस्या ?

बिहार में भूमि विवाद के कितने मामले लंबित हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पर विशेष मानते हैं कि यह संख्या लाखों में है। इसमें वे केस शामिल हैं जो अदालत में लटके हुए हैं, इसके अलावा जमीन विवाद के चलते हत्या व अन्य अपराध के केस और हाल तक जारी भूमि सर्वे के चलते पैदा हुए नए भूमि विवादों ने इनकी संख्या काफी बढ़ा दी है।

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चुनावी डायरी

बिहार में किसके वोट कहां शिफ्ट हुए? महिला, मुस्लिम, SC–EBC के वोटिंग पैटर्न ने कैसे बदल दिया नतीजा?

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नीतीश कुमार 9 बार सीएम बन चुके हैं और इस बार भी उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अप्रत्याशित जीत मिली।
नीतीश कुमार 9 बार सीएम बन चुके हैं और इस बार भी उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अप्रत्याशित जीत मिली।
  • महागठबंधन का वोट शेयर प्रभावित नहीं हुआ पर अति पिछड़ा, महिला व युवा वोटर उन पर विश्वास नहीं दिखा सके।

नई दिल्ली| महक अरोड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं थी—बल्कि वोटिंग पैटर्न, नए सामाजिक समीकरण, और वोट के सूक्ष्म बदलावों की थी।

कई इलाकों में वोट शेयर में बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा पलट गईं। यही वजह रही कि महागठबंधन (MGB) का वोट शेयर सिर्फ 1.5% गिरा, लेकिन उसकी सीटें 110 से घटकर 35 पर आ गईं।

दूसरी ओर, NDA की रणनीति ने महिलाओं, SC-EBC और Seemanchal के वोट पैटर्न में बड़ा सेंध लगाई, जो इस प्रचंड बहुमत (massive mandate) की असली वजह माना जा रहा है।

 

महिला वोटर बनीं Kingmaker, NDA का वोट शेयर बढ़ाया

बिहार में इस बार महिलाओं ने 8.8% ज्यादा रिकॉर्ड मतदान किया:

  • महिला वोटिंग: 71.78%
  • पुरुष वोटिंग: 62.98%

(स्रोत- चुनाव आयोग)

महिला वोटर वर्ग के बढ़े हुए मतदान का सीधा फायदा NDA विशेषकर जदयू को हुआ, जिसने पिछली बार 43 सीटें जीती और इस बार 85 सीटों से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी।


 

वोट शेयर का गणित — MGB का वोट कम नहीं हुआ, पर सीटें ढह गईं

  • NDA Vote share: 46.5%
    MGB Vote share: 37.6%

2020 की तुलना में: 9.26% ज्यादा वोट NDA को पड़ा

  •  NDA के वोट share में बड़ी बढ़त – 37.26%
  •  MGB का वोट share सिर्फ 1.5% गिरा – 38.75%
  •  पर महागठबंधन की सीटें 110 → 35 हो गईं

(स्रोत- चुनाव आयोग)

यानी इस चुनाव में महागठबंधन का वोट प्रतिशत लगभग बराबर रहा पर वे वोट शेयर को सीटों में नहीं बदल सके।

यह चुनाव vote consolidation + social engineering + seat-level micro strategy का चुनाव था।


 

SC वोटर ने NDA का रुख किया — 40 SC/ST सीटों में 34 NDA के खाते में

बिहार की 40 आरक्षित सीटों (38 SC + 2 ST) में NDA ने लगभग क्लीन स्वीप किया:

  •  NDA: 34 सीट
  •  MGB: 4 सीट (2020 में NDA = 21 सीट)

(स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस)

सबसे मजबूत प्रदर्शन JDU ने किया—16 में से 13 SC सीटें जीतीं। BJP ने 12 में से सभी 12 सीटें जीत लीं।

वहीं महागठबंधन के लिए यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा — RJD 20 SC सीटों पर लड़कर भी सिर्फ 4 ला सकी।

RJD का वोट शेयर SC सीटों में सबसे ज्यादा (21.75%) रहा, लेकिन सीटें नहीं मिल सकीं।

वोट share और seat conversion में यह सबसे बड़ा असंतुलन रहा।


 

मुस्लिम वोट MGB और AIMIM के चलते बंटा, NDA को फायदा हुआ

सीमांचल – NDA ने 24 में से 14 सीटें जीत लीं

सीमांचल (Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj) की 24 सीटों पर इस बार सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखी।

मुस्लिम वोट महागठबंधन और AIMIM में बंट गए, और इसका सीधा फायदा NDA को मिला।

  • NDA: 14 सीट
  • JDU: 5
  • AIMIM: 5
  • INC: 4
  • RJD: सिर्फ 1
  • LJP(RV): 1

 

सबसे कम मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचेंगे – सूबे में 17.7% मुस्लिम आबादी के बावजूद इस बार सिर्फ 10 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे — 1990 के बाद सबसे कम।

  • यह NDA की सामाजिक इंजीनियरिंग, EBC–Hindu consolidation और मुस्लिम वोटों के बंटवारे का संयुक्त परिणाम है।
  • EBC–अति पिछड़ा वोट NDA के साथ गया — MGB की सबसे बड़ी हार की वजह
  • अतिपिछड़ा वर्ग (EBC) बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक है। इस बार ये पूरा वोट NDA के पक्ष में चला गया।
  • JDU की परंपरागत पकड़ + BJP का Welfare Model मिलकर EBC वर्ग में मजबूत प्रभाव डाल गए।
  • यही वोट EBC बेल्ट (मिथिला, मगध, कोसी) में NDA को करारी बढ़त देने का कारण बना।

 


 

रिकॉर्ड संख्या में निर्दलीय लड़े पर नहीं जीत सके

Independent उम्मीदवारों की रिकॉर्ड संख्या — 925 में से 915 की जमानत जब्त

इस चुनाव में:

  •  कुल उम्मीदवार: 2616
  •  Independent: 925
  •  जमानत ज़ब्त: 915 (98.9%)

ECI ने ज़ब्त हुई जमानतों से 2.12 करोड़ रुपये कमाए

 

क्यों इतने Independent मैदान में उतरे?
1. पार्टियों ने पुराने नेताओं के टिकट काटे
2. कई स्थानीय नेताओं ने बगावत कर दी
3. कई सीटों पर बिखराव की वजह बने

VIP, CPI, AIMIM, RJD, INC – हर पार्टी के बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई।

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