Connect with us

रिसर्च इंजन

दुनिया के कई देशों में मानहानि अपराध नहीं, क्या भारत में भी बदलाव होगा?

Published

on

  • सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद देश में मानहानि को अपराध मानने पर बहस शुरू
नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मानहानि (defamation) को अपराध की श्रेणी से हटाने की जरूरत पर सख्त टिप्पणी की है, जिससे इस कानून पर बहस तेज हो गई है। भारत में वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत मानहानि को अपराध माना जाता है, जिसके लिए अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। लेकिन क्या भारत को उन देशों की तरह इसे सिविल मामला बनाना चाहिए जहां मानहानि अपराध नहीं है? आइए, इसकी पड़ताल करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट (साभार इंटरनेट)

सुप्रीम कोर्ट (साभार इंटरनेट)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इसे बदलने का समय आ गया..
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा द वायर न्यूज पोर्टल के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान मानहानि को लेकर टिप्पणी की।  यह मामला 2016 के एक आर्टिकल से जुड़ा था, जिसमें अमिता सिंह पर JNU को “सेक्स रैकेट का अड्डा” बताने वाले डोजियर तैयार करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा, “I think time has come to decriminalise this”। इस पर द वायर न्यूज पोर्टल की ओर से खड़े हुए वकील कपिल सिब्बल ने सहमति जतायी। साथ ही, कोर्ट ने द वायर को समन पर रोक लगा दी और मामले को राहुल गांधी की समान याचिका से जोड़ दिया। 
”मुझे लगता है कि अब इसे अपराध की श्रेणी से हटाने का समय आ गया है, इस मामले को कितने दिनों तक खींचा जा सकता है? – जस्टिस एमएम सुंदरेश, सुप्रीम कोर्ट में मौखिक टिप्पणी

नौ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया था  

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत सरकार ( Subramanian Swamy v. Union of India- 2016) केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कानून के समर्थन में आदेश जारी किया था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने IPC की धाराओं 499 और 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, उन्होंने दावा किया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19(1)(a)) का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को वैध ठहराया, लेकिन कहा कि यह “सार्वजनिक हित” में इस्तेमाल हो।
“अपराधिक मानहानि कानून संवैधानिक है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हिस्सा है।” – सुप्रीम कोर्ट, 2016 का फैसला
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कई देशों ने कानून बदला
विश्व भर में 86% देशों में मानहानि को अपराध माना जाता है, लेकिन कई लोकतांत्रिक देशों ने इसे सिविल मामला (जैसे हर्जाना) बना दिया है, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। ये देश मानते हैं कि आपराधिक मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाती है और मीडिया-नागरिकों पर अनावश्यक दबाव डालती है।
  • यूनाइटेड किंगडम: 2009 में मानहानि को अपराध से हटाकर सिविल मामला बनाया गया। अब यह हर्जाना (damages) के जरिए निपटाया जाता है।
  • कनाडा: 2019 में आपराधिक मानहानि को समाप्त कर दिया गया, हालांकि सिविल मानहानि बनी रही।
  • अमेरिका: संविधान के प्रथम संशोधन के तहत मानहानि को अपराध नहीं माना जाता; यह सिविल केस के रूप में हल होता है, और साबित करना मुश्किल है।
  • ऑस्ट्रेलिया: 1990 के दशक से मानहानि को आपराधिक श्रेणी से हटाया गया, अब यह सिविल नुकसान के आधार पर।
  • न्यूजीलैंड: 1993 में आपराधिक मानहानि समाप्त, सिविल मुआवजा प्रणाली लागू।
एशिया देशों ने भी मानहानि को सिविल बनाया 

एशिया के अन्य प्रमुख देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, और ताइवान में भी मानहानि मुख्य रूप से सिविल मामला है, हालांकि कुछ मामलों में आपराधिक प्रावधान बने हुए हैं।

  • श्रीलंका: 2002 में आपराधिक मानहानि को समाप्त कर सिविल बनाया गया। अब केवल सिविल कोर्ट में हर्जाना का प्रावधान।
  • मालदीव: 2018 में आपराधिक मानहानि को हटा दिया, सिविल मुआवजा प्रणाली लागू।
  • मंगोलिया: 2019 में आपराधिक मानहानि को डिक्रिमिनलाइज किया, सिविल कानून के तहत निपटारा।

श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव (जैसे UN और OAS) के बाद बदलाव किया, जहां आपराधिक मानहानि को “अनुपातहीन प्रतिबंध” माना जाता है।

भारत में दवाब डालने व आपसी रंजिश में इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा (सांकेतिक तस्वीर)

भारत में दवाब डालने व आपसी रंजिश में इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा (सांकेतिक तस्वीर)

भारत में कानून का होता रहा है गलत इस्तेमाल   
भारत में मानहानि कानून का इस्तेमाल अक्सर व्यक्तिगत रंजिश या सत्ता के दुरुपयोग के लिए होता देखा गया है। 2023 में 1,200 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें 60% राजनीतिक हस्तियों से जुड़े थे। X पर #DecriminalizeDefamation ट्रेंड ने इसकी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि यह अभिव्यक्ति को कुचलता है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह व्यक्तियों की प्रतिष्ठा (reputation) की रक्षा करता है।
मानहानि के विरोध में कांग्रेस लायी थी घोषणापत्र 

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि वह सत्ता में आती है तो आपराधिक मानहानि (sections 499 और 500 IPC) को हटाएगी और मानहानि (defamation) को सिर्फ सिविल अपराध बनाएगी। मानहानि पर अब तक BJP की कोई स्पष्ट नीति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है पर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नया “Bharatiya Nyaya Sanhita” लागू करके इसमें कुछ सुधार किए।

“मानहानि का आपराधिक कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाता है और राजनीतिक बदले का हथियार बन गया है। इसे डी-क्रिमिनलाइज करके सिविल मामला बनाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो।” – राहुल गांधी, LOP,  (2023 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका में यह टिप्पणी शामिल की)
BNS : कानून में कुछ सुधार हुए पर अब भी अपराध   
पिछले साल केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर आई जिसमें BNS की धारा 356 के तहत मानहानि को रखा गया है, इसके तहत कुछ सुधार किए गए हैं जैसे कम्युनिटी सर्विस आदि। पर अभी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाया जा सके, वर्तमान कानून के मुताबिक मानहानि साबित होने पर अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना हो सकता है।
चर्चित मानहानि मामले : 

भारत में मानहानि के बड़े विवादित मामले ज़्यादातर राजनीतिक नेताओं और पत्रकारों/मीडिया संस्थानों के बीच रहे हैं, जहाँ आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम व्यक्ति/संस्था की प्रतिष्ठा का टकराव सामने आया।

 1- मानहानि केस में राहुल गांधी की सांसदी गई – 2016 में राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कहा था- “सारे मोदी चोर हैं”… इस बयान पर सूरत की अदालत में मानहानि मुकदमा चला। 2023 में अदालत ने राहुल को दोषी ठहराया और 2 साल की सज़ा सुनाई, जिसके चलते लोकसभा सदस्यता भी गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगा दी। राहुल से ही जुड़ा एक अन्य मामला वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणी करने का है।
लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी

2- सलमान खान ने मीडिया पर केस किए – अभिनेता सलमान खान ने हिट-एंड-रन केस और शिकार मामले में उनके खिलाफ हुई रिपोर्टिंग को लेकर कई पत्रकारों और सामाजिक संगठनों पर मानहानि केस दर्ज किए थे।
3- जयललिता ने बीजेपी नेता पर किए केस – तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता और BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बीच कई बार मानहानि मुकदमे चले। स्वामी ने जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसके चलते जयललिता ने उन पर मानहानि केस किए।
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिसर्च इंजन

कैसे समृद्ध बनेगा बिहार? हर 100 में से 72 रुपये के लिए हम केंद्र के भरोसे, CAG Report में खुलासा

Published

on

नीतीश कुमार 9 बार सीएम बन चुके हैं और इस बार भी उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अप्रत्याशित जीत मिली।
  • बिहार में साल 2022-23 के लेखे-जोखे से जुड़ी कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई।
  • नीतीश सरकार ने ₹70,877 करोड़ के खर्च का कोई हिसाब नहीं सौंपा।
पटना |
नीतीश कुमार की सरकार लगातार कहती आ रही है कि वे विकसित बिहार बनाएंगे, पर सच्चाई यह है कि अब भी बिहार सबसे गरीब राज्य है और आत्मनिर्भरता से कोसों दूर है। इसी बात की तस्दीक CAG (कैग) की रिपोर्ट में हुई है जो 26 फरवरी को विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट बताती है कि बिहार सरकार के पास आने वाले कुल रुपये (₹1,72,688 करोड़) में से 72.12% हिस्सा केंद्र सरकार से मिला है। आसान भाषा में कहें तो बिहार को चलाने के लिए लगने वाले हर 100 रुपये में से ₹72 केंद्र से आते हैं। इतने पर भी सरकार में भ्रष्टाचार इतना है कि 70.8 हजार करोड़ रुपये के खर्च का लेखा-जोखा गायब है।

1- 72.12% बजट के लिए केंद्र पर निर्भर 

बिहार की समृद्धि के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा इसकी अत्यधिक निर्भरता है। 2022-2023 में सरकार के पास आए कुल रुपये (₹1,72,688 करोड़) में से 72.12% हिस्सा केंद्र सरकार से मिला है। राज्य का अपना राजस्व (Internal Revenue) मात्र ₹48,152 करोड़ है। यानी ₹1,24,536 रुपये केंद्र ने दिए। समझा जा सकता है कि बड़े विकास कार्यों के लिए बिहार को केंद्र की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। 

2. भारी-भरकम खर्च का हिसाब नहीं

CAG ने रिपोर्ट में सरकारी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार ने 2022-23 में ₹70,877 करोड़ खर्च तो कर दिए, लेकिन अभी तक इनका ‘उपयोगिता प्रमाण पत्र’ (UC) जमा नहीं किया गया है। यानी इस खर्च की रसीद व वाउजर कैग को नहीं सौंपे गए। जब इतने भारी बजट के खर्च का पारदर्शी हिसाब नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती है और केंद्र से मिलने वाली अगली किस्तों में भी देरी होती है।

3. राजस्व वसूली में सुस्ती से कमाई घटी 

भ्रष्ट नेता व अफसरों के चलते सरकार के खाते में राजस्व कमाई नहीं पहुंच रही। 2022-23 में राज्य के सभी विभागों को राजस्व के रूप में जनता और संस्थाओं से लगभग ₹4,884 करोड़ वसूलने थे, जो पेडिंग हैं। इसमें से ₹1,430 करोड़ तो ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय से अटके हुए हैं। परिवहन और खनन जैसे प्रमुख विभागों में करोड़ों की टैक्स वसूली पेंडिंग है।

4. आधी सरकारी कंपनियां ‘सफेद हाथी’

बिहार की कई सरकारी कंपनियां सफेद हाथी साबित हो रही हैं। 37 सरकारी कंपनियों (SPSEs) में से सिर्फ 18 ही मुनाफे में हैं। बाकी कंपनियां भारी घाटे में चल रही हैं, जिसका कुल बोझ ₹27,307 करोड़ तक पहुंच गया है। 

5. बिहार पर GSDP के 39% हिस्से का कर्ज 

कैग रिपोर्ट से पता लगा है कि साल 2022-23 में बिहार की कुल देनदारियां (कर्ज) ₹2.88 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था। यह बिहार की कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 38.66% था। 

ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः

धीमी गति से सुधार : मात्र ₹5 रुपये की निर्भरता घटी

साल 2021-22 के CAG और बजट विश्लेषण के मुताबिक, तब बिहार अपने हर सौ रुपये में से 78 रुपये के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर था। एक साल बाद यानी 2022-23 में यह निर्भरता मात्र पांच रुपये कम हुई है, यह बेहद धीमी गति है। उस पर भी 70.8 हजार करोड़ रुपये के खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया गया है।
ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः

कैसे बदलेगी तस्वीर?

  • बुनियादी ढांचे पर जोर : सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
  • उद्योगों को बढ़ावा: जब तक राज्य में निजी निवेश नहीं आएगा, राज्य का अपना टैक्स (SGST) नहीं बढ़ेगा।
  • टैक्स चोरी पर लगाम: परिवहन और खनन जैसे क्षेत्रों में लीकेज रोककर राजस्व बढ़ाया जा सकता है।
  • सरकारी कंपनियों का कायाकल्प: घाटे में चल रही कंपनियों को बंद करना या उनमें सुधार करना अनिवार्य। 
  • नॉन-टैक्स राजस्व बढ़ाना: बालू खनन और पर्यटन की आय को व्यवस्थित व पारदर्शी बनाना होगा।
  • वित्तीय पारदर्शिता : सरकारी विभाग अपने हर खर्च के हिसाब को पारदर्शी बनाएं, वरना केंद्र से मदद में देरी होगी।

ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः

 

Continue Reading

दुनिया गोल

Critical Minerals Deal: भारत-ब्राजील के बीच हुआ समझौता, कितनी घटाएगा चीन पर निर्भरता?

Published

on

भारत दौरे पर आए ब्राजीली राष्ट्रपति लुला के साथ भारतीय पीएम मोदी। (Photo Credit - X/@narendramodi)
भारत दौरे पर आए ब्राजीली राष्ट्रपति लुला के साथ भारतीय पीएम मोदी। (Photo Credit - X/@narendramodi)
  • ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत दौरे पर महत्वपूर्ण समझौता किया।
  • महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा को लेकर हुआ एमओयू।
  • अभी इस क्षेत्र में भारत 95% खनिजों का आयात करता है।

नई दिल्ली |

भारत और ब्राजील ने महत्वपूर्ण खनिज (critical minerals) और दुर्लभ मृदा (rare earths) को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) किया है। इन प्राकृतिक संसाधनों की खरीद के लिए भारत की निर्भरता चीन पर बहुत ज्यादा है, ऐसे में इस समझौते (Memorandum of Understanding) के जरिए भारत को ब्राजील के रूप में नया आयातक मिलेगी जो उसकी चीन पर निर्भरता घटाने की रणनीति का हिस्सा है। यह समझौता ब्राजीली राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के भारत दौरे के दौरान 21 फरवरी को हुआ।

आवश्यक खनिज से जुड़े MoU हस्ताक्षर से पहले हुई बैठक। (X/@narendramodi)

आवश्यक खनिज से जुड़े MoU हस्ताक्षर से पहले हुई बैठक। (X/@narendramodi)

इस समझौते से वैश्विक सप्लाई चेन (Global Supply Chain) को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को विश्वास का प्रतिबिंब बताया है। जबकि राष्ट्रपति लुला (Lula da Silva) ने कहा कि इस समझौते से ब्राजील के खनिज भंडार के उपयोग में वृद्धि हो सकती है, जो अभी सिर्फ 30% ही उपयोग हो रहा है। इसके अलावा, दोनों देशों का लक्ष्य अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है।

गौरतलब है कि क्रिटिकल मिनरल्स (जैसे लिथियम, कोबाल्ट, नियोबियम, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ्स) का इस्तेमाल हरित ऊर्जा, EVs, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के लिए जरूरी है। भारत अपनी खनिज जरूरत का 95% हिस्सा आयात करता है। दूसरी ओर, खनिज क्षेत्र में पूरी दुनिया के उत्पादन का 90 फीसदी से अधिक हिस्से का नियंत्रण चीन के पास है। ऐसे में इस MoU से भारत को वैकल्पिक स्रोत मिलेगा, जो भू-राजनीतिक जोखिम कम करेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की खनिज खरीद में तत्काल बड़ी कमी नहीं आएगी लेकिन आने वाले 3 से 5 साल में चीन पर निर्भरता 20 से 30% तक घट सकती है।

भारत व ब्राजील के बीच हुआ समझौता।

MoU साइन होने के दौरान ब्राजीली राष्ट्रपति व भारतीय पीएम।

समझौते की डिटेल जानिए 

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी दस्तावेजों के अनुसार, ब्राजील के साथ हस्ताक्षर किया गया MoU, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

1- अनछुए खनिज खोजने में भारतीय कंपनियां मदद कर सकेंगी –   अनछुए खनिज भंडार का पता लगाने में (Exploration) भारतीय कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। लुला ने कहा कि भारत की तकनीकी विशेषज्ञता से ब्राजील के 70% अनछुए भंडारों का फायदा उठाया जा सकता है। ब्राजील के अभी तक उपयोग में नहीं लाए जा सके (Unused) खनिज भंडार – नीओबियम, लिथियम व आयरन (Iron Ore) से जुड़े हैं।

2- लौह अयस्क के लिए बनेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन – भारत-ब्राजील के संयुक्त उद्यम के जरिए लौह अयस्क का खनन बढ़ाया जाएगा। इसके लिए भारत में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक NMDC (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम), ब्राजील की Vale और अडानी गंगावरम पोर्ट के बीच एक त्रिपक्षीय MoU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो $500 मिलियन का है। इसके जरिए लौह अयस्क या आयरन ओर की ब्लेंडिंग फैसिलिटी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा।

3- भारतीय कंपनियों को ब्राजील में खनन प्रोजेक्ट मिलेंगे – भारतीय निवेशकों को ब्राजील में खनन प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी मिलेगी। और ब्राजील को भारत में तकनीकी निवेश मिलेगा।


समझौते पर आगे की राह

भारत-ब्राजील के बीच का यह एक गैर-बाध्यकारी MoU है, जो व्यावहारिक सहयोग के लिए रोडमैप देता है। इससे आगे जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स और विदेश मंत्रालय के तहत काम करेंगे।

गौरतलब है कि 2023 में भारत ने ‘क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’ के तहत लक्ष्य रखा था कि वह साल 2030 तक इन आवश्यक खनिजों का 50% उत्पादन घरेलू स्तर पर करेगा।


By <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:RCraig09" title="User:RCraig09">RCraig09</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>, <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0" title="Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0">CC BY-SA 4.0</a>, <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=148115012">Link</a>

आवश्यक खनिज की जितनी ज्यादा आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जलवायु परिवर्तन के चलते उतनी ही तेजी से इनके अस्तित्व पर भी संकट पैदा हो गया है। (साभार – विकिमीडिया)

भारत की चीन पर निर्भरता कितनी ?

  • भारत अपनी रेयर अर्थ्स की जरूरत का 95 से 100% हिस्सा चीन से खरीदता है, यानी पूरी तरह चीन पर निर्भर है।
  •  ग्रेफाइट का 80%, लिथियम का 60-70% हिस्सा चीन से खरीदा जाता है।
  • 2025 में भारत ने चीन से 1.5 अरब डॉलर के मिनरल्स आयात किए।

चीन के अलावा किससे होता है आयात

  • लिथियम का आयात ऑस्ट्रेलिया व चिली से।
  • कोबाल्ट का आयात कांगो व इंडोनेशिया से।
  • निकेल के लिए भारत चीन के अलावा इंडोनेशिया पर निर्भर।

भारत को इतने खनिज की आखिर क्या जरूरत?

क्रिटिकल मिनिरल या आवश्यक खनिज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, सोलर विंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा (मिसाइल्स) व फार्मा के क्षेत्र में होता है। बैटरी बनाने में 70% आवश्यक खनिज इस्तेमाल होता है।

1- इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी निर्माण : 

भारत में बढ़ती बाइक-कारों की मांग, मंहगे होते पेट्रोल-डीजल व बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने 2030 तक कुल वाहनों का 30% इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ज्यादा आवश्यक खनिज चाहिए। 

2- सोलर और विंड एनर्जी :

कोयले पर भारत की निर्भरता घटाने के लिए सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा। 2030 तक 500 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बनाने का लक्ष्य है। अभी इसकी दक्षता लगभग 200 GW है। 

3- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र :

स्मार्टफोन, कंप्यूटर, LED लाइट, सेमीकंडक्टर चिप्स में रेयर अर्थ लगते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को $300 बिलियन तक ले जाना चाहता है। डिजिटल इंडिया, AI व 5G जैसे क्षेत्र बिना क्रिटिकल मिनरल्स के नहीं चल सकते। 

4- रक्षा (मिसाइल्स, एयरोस्पेस):

टाइटेनियम, टंगस्टन व रेयर अर्थ्स के जरिए मिसाइल, फाइटर जेट, रडार व सैटेलाइट बनते हैं। आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए इन मिनरल्स की आवश्यकता है वरना विदेशी निर्भरता कम नहीं होगी।  

5- फार्मास्यूटिकल्स (दवाइयां):

भारत दुनिया का बड़ा जेनेरिक दवा उत्पादक है। कुछ रेयर अर्थ और मिनरल कैटेलिस्ट के रूप में दवा बनाने में मदद करते हैं। इससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है और शुद्धिकरण में इस्तेमाल होते हैं। ये मिनरल सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण हैं।

Continue Reading

रिसर्च इंजन

AI Impact Summit-2026 : 88 देश जिस घोषणा पत्र पर सहमत हुए, उसे जानिए

Published

on

India AI Impact Summit 2026 (Representational Photo)
India AI Impact Summit 2026 (Representational Photo)
  • एआई तकनीक को लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 से 21 फरवरी के बीच हुआ।

नई दिल्ली|

भारत में आयोजित हुए पहले एआई इम्पैक्ट समिट- 2026 (India AI Impact Summit 2026) का समापन शनिवार (21 feb) को हो गया। दिल्ली के भारत मंडपम में चली इस सम्मेलन में 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर दी।

मानव केंद्रित AI का दिया संदेश

इस घोषणा पत्र की प्रस्तावना (Preamble) में स्पष्ट किया गया है कि एआई के वादे को तभी साकार किया जा सकता है जब उसके लाभ मानवतावादी हों।  इसी घोषणापत्र को लेकर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा – “पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यूमन सेंट्रिक एआई सोच को समर्थन दिया है। यह डिक्लेरेशन ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ के सिद्धांत से प्रेरित है, ताकि एआई संसाधन पूरी दुनिया के लोगों के लिए उपलब्ध हो सकें।”

इन घोषणाओं पर बनी सहमति

  • एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण किया जाए, जिसमें मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ती कनेक्टिविटी हो।
  • “वसुधैव कुटुम्बकम” से प्रेरित होकर सभी देशों तक एआई संसाधनों की पहुंच बढ़ानी चाहिए।
  • डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई चार्टर को एक स्वैच्छिक फ्रेमवर्क के रूप में नोट किया गया, जो फाउंडेशनल एआई संसाधनों तक पहुंच बढ़ाएगा।
  • आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई की व्यापक स्वीकृति हो।
  • सुरक्षित और मजबूत एआई विश्वास बनाने और सामाजिकआर्थिक लाभों को अधिकतम करने के लिए बुनियादी है।
  • एआई सिस्टम में सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उद्योगप्रेरित स्वैच्छिक उपायों, तकनीकी समाधानों और नीतिगत फ्रेमवर्क को अपनाने पर जोर।

गौरतलब है कि यह घोषणापत्र बाध्यकारी नहीं है, यह देशों व संगठनों के लिए स्वैच्छिक है।

Continue Reading
Advertisement

Categories

Trending